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गुजरात: कांग्रेस विधायक जिग्नेश मेवानी को 6 महीने की जेल, इस केस में हुई सजा

नई दिल्ली. सुबह की बड़ी खबर के अनुसार, अहमदाबाद मेट्रो पुलिस कोर्ट (Ahamdabad Police Court) ने बीते शुक्रवार को गुजरात कांग्रेस वर्किंग कमेटी के प्रेसिडेंट और विधायक जिग्नेश मेवानी (Jignesh Mevani) को 6 महीने की जेल की सजा सुनाई है। दरअसल 2016 के एक मामले में उन्हें और उनके साथ 18 और लोगों को भी यही सजा दी गई है।

गौरतलब है कि, 2016 में मेवानी और दलित राइट्स ग्रुप्स ने मिलकर गुजरात यूनिवर्सिटी की लॉ बिल्डिंग का नाम बदलने के लिए एक व्यापक प्रदर्शन किया था। इस बाबत उनकी मांग थी कि बिल्डिंग का नाम बीआर अंबेडकर के नाम पर होना चाहिए। इस केस बाबत मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने IPC की तीन अलग-अलग धाराओं के तहत तीन अलग-अलग सजा सुनाई- एक के तहत छह महीने की जेल, दूसरे के तहत 500 रुपये का जुर्माना और तीसरे में 100 रुपये का जुर्माना उन पर लिया गया है।

पता हो कि, इससे पहले भी जिग्नेश मेवानी को PM नरेंद्र मोदी के खिलाफ अपमानजनक ट्वीट्स करने के लिए उन्हें गुजरात के पालनपुर से असम पुलिस ने गिरफ्तार किया था। हालाँकि बाद में असम कोर्ट ने उन्हें जमानत भी दे दी थी। जान लें कि, प्रमुख दलित नेता मेवाणी 2017 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के समर्थन से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर विजयी भी हुए थे। इसके बाद, कांग्रेस ने उन्हें अपनी गुजरात इकाई का कार्यकारी अध्यक्ष भी बनाया। फिलहाल इन्ही मेवानी पर अब जेल जाने की तलवार लटक रही है।

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