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किसानों के विरोध प्रदर्शन के खिलाफ दायर याचिका पर हाईकोर्ट का सुनवाई से इनकार

किसानों के विरोध प्रदर्शन के खिलाफ दायर याचिका पर हाईकोर्ट का सुनवाई से इनकार
किसानों के विरोध प्रदर्शन के खिलाफ दायर याचिका पर हाईकोर्ट का सुनवाई से इनकार

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली की सीमाओं पर किसानों के विरोध प्रदर्शन के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। चीफ जस्टिस डीएन पटेल की अध्यक्षता वाली बेंच ने याचिकाकर्ता से कहा कि हम केंद्र सरकार नहीं हैं और किसानों का प्रदर्शन दिल्ली की सीमा के बाहर है।

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने याचिकाकर्ता को फटकार लगाते हुए कहा कि यह पब्लिक इंटरेस्ट है या पब्लिसिटी इंटरेस्ट। ऐसी ही याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट या पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में भी लगाई जा सकती है। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है।

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सुप्रीम कोर्ट ने 16 दिसम्बर को किसान आंदोलन की वजह से बंद दिल्ली सीमा खोलने के मामले पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया था। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता से प्रदर्शन कर रहे किसान संगठनों को पक्षकार बनाने को कहा था। सुप्रीम कोर्ट में इसपर आज भी सुनवाई होनी है।

सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट कहा था कि ऐसा लग रहा है कि सरकार और किसानों के बीच बातचीत से हल नहीं निकल रहा है। कोर्ट ने कहा था कि मामले में एक विशेषज्ञ कमेटी बनानी पड़ेगी। किसान संगठन और सरकार आपस में तय करें कि कमेटी में कौन-कौन लोग शामिल होंगे।

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