धार्मिक भावनाएं भड़काने के मामले में फंसे भोपाल के कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद को हाईकोर्ट से राहत मिल गई है। शुक्रवार सुबह हाईकोर्ट ने उन्हें अग्रिम जमानत दे दी।
उन्हें 50 हजार रुपये का मुचलका भरना होगा। मसूद के वकील अजय गुप्ता ने बताया कि हाईकोर्ट ने आदेश जारी कर दिए हैं। जल्द ही आदेश की कापी भी मिल जाएगी।
राजधानी भोपाल की तलैया पुलिस ने इकबाल स्टेडियम में किए गए प्रदर्शन के मामले में विधायक मसूद के खिलाफ पहले धारा 144 के उल्लंघन का केस दर्ज किया था, लेकिन बाद में धार्मिक भावनाएं भड़काने की धाराओं में मसूद समेत 7 लोगों पर एफआईआर की गई थी।
अब तक इस मामले में विधायक को छोड़ सभी 6 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। मसूद के खिलाफ भी गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था, जिसके खिलाफ उन्होंने जबलपुर हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी।
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याचिका पर 25 नवम्बर को हुई सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। हाईकोर्ट ने शुक्रवार सुबह अपना फैसला सुनाया है, जिसके अनुसार विधायक मसूद को अग्रिम जमानत दे दी गई है।
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