मध्य प्रदेशराज्य

मप्र में कोरोना काल में किस्तों का भुगतान न कर पाने वालों को हाउसिंग बोर्ड ने दी राहत

भोपाल: मध्यप्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना मंडल द्वारा उन हितग्राहियों को राहत प्रदान की है जिन्हें 20 मार्च 2020 के बाद संपत्ति का आवंटन किया गया था और वे कोरोना संक्रमण के कारण किस्तों का भुगतान नहीं कर सके थे। ऐसे सभी हितग्राही अब साधारण ब्याज पर एक मुश्त अपनी बकाया राशि का भुगतान 31 मार्च 2022 तक कर सकते हैं। मंडल के इस निर्णय से हितग्राहियों के एक बड़े वर्ग को राहत मिलेगी। आयुक्त गृह निर्माण मंडल भरत यादव ने बताया कि लॉक डाउन अवधि में शेष राशि जमा न कर सकने के कारण कई आॅफरदाताओं द्वारा समयावधि में वृद्धि की मांग करते हुए ब्याज सहित राशि जमा करने का अनुरोध किया गया था।

मंडल की ऐसी आवासीय संपत्ति जो एक मार्च 2020 के बाद आवंटित हो और जिसका न्यूनतम आरक्षित मूल्य 50 लाख तक है, हितग्राही 31 मार्च 2022 तक साधारण ब्याज सहित अपनी बकाया राशि जमा कर सकेंगे। इसी के साथ भू-संधारण शुल्क एकमुश्त जमा करने पर बकायादार अपनी पूर्व बकाया राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज के स्थान पर साधारण वार्षिक ब्याज की दर से एकमुश्त जमा कर सकेंगे। यह लाभ 31 मार्च, 2022 तक केवल उन हितग्राहियों को ही प्राप्त होगा, जो पूरी बकाया राशि एकमुश्त जमा करेंगे।

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