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IAS ने वेतन के डेढ़ लाख दान की रसीद पेश की, कोर्ट ने ओबीसी आयोग को किया भंग

obc-commission_1476863323जयपुर।हाईकोर्ट की डबल बैंच ने बुधवार को ओबीसी आयोग को भंग कर दिया है। कोर्ट ने इसी मामले में दो दिन पहले ही सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अशोक जैन को अवमानना के मामले में अपने एक माह के वेतन को दान करने के आदेश दिए थे। वे दान देकर आए, रसीद लाए, पेश की। इसके बाद कोर्ट ने कमीशन को भंग कर अध्यक्ष व सदस्यों का वेतन रोकने के आदेश दिए। समता आंदोलन ने लगाई थी रिट…
 
 
दो दिन पहले एसीएस को लगाई फटकार

– इसी मामले की सुनवाई पर दो दिन पहले ही कोर्ट ने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के एसीएस अशोक जैन को फटकार लगाई थी।
– वे कोर्ट में कई घंटे देरी से पेश हुए। इस पर कोर्ट ने उन्हें एक माह का वेतन दान करने के आदेश दिए। यह भी कहा कि वे अगली बार जब कोर्ट आएं तो दान की रसीद पेश करें।
– एसीएस अशोक जैन बुधवार को अपने एक माह के डेढ़ लाख रुपए के वेतन को दान करने की रसीद लेकर कोर्ट पहुंचे।
– रसीद देखने के बाद कोर्ट ने सुनवाई पूरी करते हुए ओबीसी कमीशन को भंग कर दिया।

 
7 से 8 लाख है आयोग के सदस्यों का प्रतिमाह वेतन
– ओबीसी कमीशन में अध्यक्ष और सदस्य सचिव समेत 5 सदस्य हैं।
– इन सभी का प्रतिमाह का वेतन 7 से 8 लाख रुपए है।
– कोर्ट ने न केवल कमीशन को भंग कर दिया, बल्कि इन सभी का वेतन भी रोकने के आदेश दिए हैं।
– लंबे समय से बने इस कमीशन ने अभी तक अपनी रिपोर्ट भी पेश नहीं की है।
– तय समय पर रिपोर्ट नहीं आने का जिम्मेदार भी ओबीसी कमीशन ही माना जा रहा है।

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