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जम्मू-कश्मीर पुलिस ने आतंकवादी गतिविधियों में शामिल शख्स का घर कुर्क किया

श्रीनगर : जम्मू-कश्मीर पुलिस की राज्य जांच इकाई (एसआईयू) ने सोमवार को अनंतनाग जिले में आतंकवादी गतिविधियों में शामिल एक व्यक्ति के घर को कुर्क कर लिया। एसआईयू के सूत्रों ने कहा कि मोहम्मद सैफुल्ला मलिक के बेटे और अनंतनाग जिले के धनवेतेहपोरा कोकेरनाग के निवासी मोहम्मद इशाक मलिक के घर को आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने के लिए गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) की धारा 25 के तहत कुर्क किया गया है।

आरोपी कोकेरनाग पुलिस स्टेशन की धारा 307 आईपीसी, 7/27 आर्म्स एक्ट 18, 20, 23, 38 यूएपी एक्ट के तहत केस एफआईआर नंबर 103/2022 में शामिल है और वर्तमान में जिला जेल अनंतनाग में बंद है।

“एसआईयू सुरक्षाकर्मियों की एक टुकड़ी के तहत विशिष्ट स्थान पर गई और स्थानीय सरपंचों, पंचों और चौकीदारों की उपस्थिति में घर पर नोटिस चिपका दिया।” नोटिस के अनुसार मकान मालिक को निर्दिष्ट प्राधिकारी की अनुमति के बिना किसी भी तरह से उक्त संपत्ति को स्थानांतरित करने, पट्टे पर देने, निपटाने, उसकी प्रकृति बदलने या उसके साथ व्यवहार करने से रोका गया है।

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