नई दिल्ली: कर्नाटक हिजाब केस में कर्नाटक हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। इस केस में याचिकाकर्ता ने कर्नाटक हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश के विरुद्ध देश की सबसे बड़ी अदालत में याचिक दायर की है। इससे पहले कर्नाटक हाईकोर्ट ने पूरे विवाद पर सुनवाई करते हुए अगले आदेश तक स्कूल कॉलेजों में धार्मिक पोशाक पहनने पर प्रतिबंध लगाया था।
वहीँ कर्नाटक हाईकोर्ट ने गुरुवार को कहा था कि हम ये आदेश जारी करेंगे कि याचिका के लंबित रहने तक कोई भी धार्मिक ड्रेस को न पहनें। साथ ही स्कूलों को खोला जाना चाहिए। पूरे मामले पर सोमवार को भी सुनवाई जारी रहेगी।
गौर हो कि हिजाब को लेकर जारी घमासान के बीच कर्नाटक सरकार ने राज्य में Karnataka Education Act-1983 की धारा 133 को लागू किया है। जिसके तहत अब सभी स्कूल-कॉलेज में यूनिफॉर्म को अनिवार्य किया गया है। इस फैसले के मद्देनजर सरकारी स्कूल और कॉलेज में तो तय यूनिफॉर्म को छात्र पहनेंगे।