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केरल : हाईकोर्ट ने सीएम रवींद्रन की याचिका को खारिज कर दिया

तिरुवनंतपुरम : केरल हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन के अतिरिक्त निजी सचिव रहे सीएम रवींद्रन द्वारा गोल्ड स्मगलिंग केस में प्रवर्तन निदेशालसय (ईडी) को उन्हें हिरासत में लेने से रोकने का अनुरोध करने वाली याचिका गुरुवार को खारिज कर दी।

हाईकोर्ट ने पूछताछ के दौरान रवींद्र के वकील को उनके साथ रहने की अनुमति देने के अनुरोध को भी स्वीकार नहीं किया। हाईकोर्ट ने ईडी के इस तर्क को स्वीकार कर लिया कि रवींद्रन की याचिका वैध नहीं है।

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रवींद्रन ने मांग की थी कि ईडी को पूछताछ के नाम पर उन्हें लंबे समय तक हिरासत में रखने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।  हालांकि हाईकोर्ट का फैसला आने के पहले ही रवींद्रन ईडी के समक्ष पेश हुए।

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