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किसान आंदोलन: निहंग ने किया था युवक पर तलवार से हमला, दस साल की कैद

सोनीपत: किसान आंदोलन के दौरान हरियाणा के कुंडली बॉर्डर पर एक युवक पर तलवार से हमला करने वाले निहंग मनप्रीत को जिला कोर्ट ने 10 साल की कैद व 15 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। अपने आदेश में सोनीपत के जिला एवं सत्र न्यायाधीश अजय पराशर ने जुर्माना न देने पर दोषी को 9 महीने अतिरिक्त रखने के निर्देश दिए है।

जानकारी के मुताबिक 12 अप्रैल 2021 को गांव कुंडली निवासी शेखर (21) बाइक पर अपने दोस्त सन्नी के साथ कुंडली के टीडीआई मॉल जा रहा था। रास्ते में प्याऊ मुनियारी के पास किसान आंदोलन का धरना-प्रदर्शन चल रहा था। यहां बड़ी में किसान थे। पुलिस ने नेशनल हाइवे-44 को पूरी तरह से बंद कर रखा था। यहां मोर्चे पर निहंगों के शिविर भी लगे थे। दिल्ली से आने जाने के लिए लोग आंदोलन के मुख्य मंच के पीछे के रास्ते का इस्तेमाल करते थे। यहां से गुजरते हुए शेखर की निहंग से किसी बात पर कहासुनी हो गई।

आरोप था कि कहासुनी के बाद निहंग ने शेखर पर तलवार से हमला बोल दिया। हमले में शेखर के हाथ में चोट लगी थी। उस समय घायल का अस्पताल में इलाज करवाया गया। स्थानीय पुलिस ने मामला दर्ज कर निहंग को पकड़ा। बताया जा रहा है कि मनप्रीत पंजाब के गांव सुल्तान विंड का रहने वाला है। छानबीन के बाद कुंडली पुलिस ने उसके खिलाफ हत्या के प्रयास की धारा में केस दर्ज किया था। सोनीपत के जिला एवं सत्र न्यायाधीश अजय पराशर ने दोनों पक्षों की बहस और सबूतों के आधार पर मनप्रीत को दोषी करार देते हुए उसे 10 साल की कैद और 15 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।

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