छत्तीसगढ़राज्य

निर्धारित फीस से अतिरिक्त राशि वसूली, वापस कराने फीस विनियामक समिति को लिखा पत्र

रायपुर : निजी मेडिकल कॉलेज द्वारा एएफआरसी निर्धारित फीस से अतिरिक्त राशि वसूले जाने पर ध्यान आकर्षित कराते हुए कांग्रेस चिकित्सा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष डॉ.राकेश गुप्ता ने प्रवेश तथा फीस विनियामक समिति के अध्यक्ष को पत्र लिखकर अनुरोध किया है कि सभी छात्रों की 2016 से जारी अवैध वसूली की फीस तुरंत वापस कराने की न्यायपूर्ण कार्यवाही का आदेश करें।

पत्र में उन्लेखित करते हुए उन्होने लिखा है कि प्रदेश के विभिन्न निजी मेडिकल कॉलेज द्वारा प्रवेश तथा फीस विनियामक समिति के द्वारा निर्धारित शुल्क के अतिरिक्त अन्य मदों के नाम से विभिन्न बैचेस् से जबरन वसूली की जा रही है जबकि निर्धारित फीस मे सभी शुल्क पहले से ही शामिल है। पत्र सन्दर्भ आपके कार्यालय द्वारा संकल्प 2016 दिनांक 28/09/2016 हैं)। अतिरिक्त (2-3 लाख रुपए प्रति छात्र प्रति वर्ष) फीस का विवरण जो डीएमई के वेबसाइट में प्रकाशित कर विद्याथियो एवं पालकों को भ्रमित कर वसूल किया जा रहा है। गाइडलाइन से निर्धारित फीस से अधिक राशि को सभी विद्यार्थियों के बैंक अकॉउन्ट में आॅनलाईन ट्रांसफर कराया जाये। फीस विनियामक समिति की फीस गाइडलाइन का पत्र डीएमई वेबसाइट में अंकित न किया जाकर नियमों के विपरीत निजी मेडिकल कॉलेज का पत्र अपलोड किया गया है।

एएफआरसी संकल्प 2016 दिनांक 28/09/2016 एवं एनएमसी कार्यालय दिनांक 03/02/22 हॉस्टल की फीस कोई लाभ नहीं – कोई हानि नहीं एवं उस नगरपालिका क्षेत्र का उचित किराया मूल्य के आधार पे होना चाहिए। इसके अलावा एएफआरसी मध्यप्रदेश द्वारा जारी आदेश एवम उड़ीसा में ली जा रही फीस का भी अवलोकन करे। इसके विपरित 2-2.5 लाख (यूजी) तथा 5 लाख प्रतिवर्ष (पीजी) तक में हॉस्टल शुल्क वसूल किया जा रहा है। अत: आपसे अनुरोध है कि सभी छात्रों की 2016 से जारी अवैध वसूली की फीस तुरंत वापस कराने की न्यायपूर्ण कार्यवाही का आदेश करें।

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