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हत्या के आरोप में अधिवक्ता समेत दो दोषियों को आजीवन कारावास की सजा

जौनपुर : बरसठी थाना क्षेत्र के पपरावन गांव में जमीन के विवाद को लेकर वादी के भाई की हत्या के दोषी अधिवक्ता समेत दो लोगों को अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय रमेश दूबे ने बुधवार को आजीवन कारावास व दस-दस हजार रुपये का जुर्माने की सजा सुनायी है।

दोषी भोलानाथ गुप्ता दीवानी न्यायालय में अधिवक्ता हैं। विनोद कुमार ग्राम पपरावन ने थाना बरसठी में एफआईआर दर्ज कराया था। इसमें उसने बताया था कि छह नवम्बर 2012 की शाम करीब छह बजे वह एवं उसका भाई संतोष भैस दूहने के लिए अपनी दुकान से घर गए थे।

शाम करीब सात बजे दोनों भाई चुन्नीलाल के मकान के सामने पहुंचे, तभी जमीन के विवाद की रंजिश को लेकर पहले से घात लगाकर बैठे वीरेंद्र कुमार गुप्ता,जितेंद्र कुमार गुप्ता, भोलानाथ गुप्ता चुन्नीलाल के घर से बाहर निकल कर वादी के भाई संतोष पर टूट पड़े।

राड से भाई के सिर पर कर दिया

भोलानाथ संतोष को पकड़े तथा वीरेंद्र ने ईट से व जितेंद्र ने राड से भाई के सिर पर प्रहार कर दिया। शोर सुनकर घर के लोग दौड़कर आए तो तीनों आरोपित मौके से भाग निकले। संतोष को लेकर जीवनदीप हॉस्पिटल भदोही ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे देखकर मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की।

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एडीजीसी लाल बहादुर पाल, आशुतोष चतुर्वेदी व प्रवीण सिंह ने अभियोजन पक्ष से पैरवी की। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद आरोपित वीरेंद्र व भोलानाथ को हत्या के जुर्म में दोषी पाते हुए सजा सुनाया। जितेंद्र की दौरान मुकदमा मृत्यु हो गई थी।

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