चेन्नई: मशहूर फिल्म अभिनेता और सुपरस्टार रजनीकांत को मद्रास हाई कोर्ट ने चेतावनी दी। रजनीकांत ग्रेटर चेन्नई कॉर्पोरेशन द्वारा उनके तमिलनाडु में चेन्नई के कोडम्बकम में स्थित श्री राघवेंद्र कल्याण मंडपम के लिए संपत्ति कर के रूप में 6.50 लाख रुपये की माफी की मांग को लेकर कोर्ट पहुंचे थे। निगम ने छमाही आधार पर तमिल सुपरस्टार को संपत्ति कर नोटिस भेजा था।
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समाचारों के अनुसार कोर्ट ने रजनीकांत को चेतावनी दी कि कर की मांग के खिलाफ कोर्ट आने के लिए लागत लगाई जाएगी।
Actor Rajinikanth moves Madras HC against property tax demand of Rs 6.5 Lakhs, by Greater Chennai Corporation, for his Sri Raghavendra Kalyana Mandapam in Chennai. In his petition, he states that he hasn't let out the marriage hall since March 24, so no revenue generated after it pic.twitter.com/LykMordc8S
— ANI (@ANI) October 14, 2020
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उनके वकील ने अपना केस वापस लेने के लिए समय मांगा। रजनीकांत ने अपनी दलील में कहा कि कोरोनो वायरस लॉकडाउन की घोषणा के बाद 24 मार्च, 2020 से मैरिज हॉल खाली पड़ा है। इसलिए कोई राजस्व अर्जित नहीं किया गया था।
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