मराठा आरक्षण : राज्य सरकार ने बनाई 5 वकीलों की समन्वय समिति
महाराष्ट्र: महाराष्ट्र के सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग (एसईबीसी) के आरक्षण के मामले में सुप्रीम कोर्ट में 9 दिसम्बर को सुनवाई होगी। राज्य सरकार ने मराठा समुदाय के लोगों, संगठनों और विशेषज्ञों की राय जानने के लिए पांच वकीलों की समन्वय समिति गठित की है। यह जानकारी शनिवार को मराठा आरक्षण को लेकर गठित मंत्रियों की उप समिति के अध्यक्ष अशोक चव्हाण ने दी।
एसईबीसी आरक्षण मामले में सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश को रद्द करने की राज्य सरकार की मांग से संबंधित 5 सदस्यीय पीठ के समक्ष होने वाली सुनवाई के संबंध में वकीलों की यह समिति गठित की गई है। पांच अधिवक्ताओं की इस समन्वय समिति में एडवोकेट आशीष गायकवाड़, एडवोकेट राजेश टेकाले, एडवोकेट रमेश दुबे पाटिल, एडवोकेट अनिल गोलेगावकर और एडवोकेट अभिजीत पाटिल का समावेश है।
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चव्हाण के मुताबिक मराठा आरक्षण के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम आदेश रद्द करने की मांग पर आगामी 9 दिसम्बर को दोपहर 2 बजे सुनवाई होगी। इस संबंध में मराठा समाज के नागरिक, समन्वयक, विशेषज्ञ और संगठनों को कानूनी सूचना या सुझाव देना है तो वे समन्वय समिति के सदस्यों से संपर्क कर सकते हैं। यह समिति प्राप्त होनेवाली सूचनाओं और सुझावों का अध्ययन कर उस संबंध में राज्य सरकार के वकीलों को जानकारी देगी।
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