मुख्तार अंसारी को अवधेश राय हत्याकांड में हो सकती है सजा, 5 जून आएगा फैसला
वाराणसी : बाहुबली मुख्तार अंसारी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं. 31 साल पहले हुए अवधेश राय हत्याकांड में कोर्ट 5 जून को फैसला करेगा. इस मामले में मुख्तार अंसारी बांदा जेल से ही अदालत में वर्चुअल पेश हुए. मुख्तार के वकील ने 31 पन्नों की लिखित बहस कोर्ट में दाखिल की.
दोनों पक्षों की तरफ से बहस पूरी होने के बाद MP-MLA कोर्ट के न्यायाधीश अवनीश गौतम ने फैसले को सुरक्षित रख लिया. उन्होंने फैसला सुनाने के लिए 5 जून का तारीख तय की है. माना जा रहा है कि इस मामले में मुख्तार अंसारी को सजा सुनाई जा सकती है.
दरअसल, 31 साल पहले 3 अगस्त 1991 को दिनदहाड़े अवधेश राय पर गोलियां बरसाकर उसकी हत्या कर दी गई थी. इस मामले में अवधेश राय के भाई अजय राय ने पांच लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था. वह इस समय कांग्रेस के प्रयाग प्रांत से अध्यक्ष हैं.
इस वारदात के सिलसिले में अजय राय ने चेतगंज थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी. इसमें मुख्य आरोपी मुख्तार अंसारी, पूर्व विधायक अब्दुल कलाम, भीम सिंह, कमलेश और राकेश के खिलाफ नामजद और एक अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज किया गया था. बाद में मामले की जांच CBCID को सौंप दी गई थी.
3 अगस्त 1991 को हल्की बारिश हो रही थी. उस दिन कांग्रेस नेता अवधेश राय अपने छोटे भाई अजय राय के साथ घर के बाहर खड़े थे. तभी एक मारुति वैन वहां तेजी से आई. कुछ लोग वैन से बाहर निकले और अवधेश राय पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाने के बाद फरार हो गए.
इसके बाद अवधेश राय को घायल अवस्था में कबीरचौरा अस्पताल ले जाया गया. मगर, उनकी जान नहीं बचाई जा सकी. डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया था. इस मामले में अवधेश राय का परिवार चाहता है कि मुख्तार अंसारी को फांसी की सजा मिले.