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मतदाता सूची में नहीं है नाम या किसी और ने डाल दिया आपका वोट, जानें फिर क्या करें?

नई दिल्ली. मतदान के दिन सबसे ज्यादा दिक्कत उन लोगों को होती है, जो वोट तो डालना चाहते हैं, लेकिन मतदाता सूची में उनका नाम नहीं होता। कई मामले ऐसे भी सामने आते हैं, जब मतदाता के वोट डालने से पहले ही उसके नाम से कोई और मतदान करके चला जाता है। हम आपको बताएंगे कि ऐसी स्थिति में आप क्या कर सकते हैं?
चुनाव 2022

नहीं, अगर आपका नाम मतदाता सूची में नहीं है तो आप किसी भी दशा में वोट नहीं डाल सकते हैं। चुनाव आयोग के नियम के अनुसार, किसी भी ऐसे शख्स को वोट डालने की अनुमति नहीं है, जिसका नाम मतदाता सूची में नहीं है। अगर ऐसे लोग जबरदस्ती वोट डालने की कोशिश करते हैं तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी।

चुनाव आयोग के नियम में टेंडर वोट का प्रावधान है। इस नियम के तहत मतदान केंद्र पर पहुंचने पर अगर आपको ये पता चलता है कि आपका वोट पहले ही किसी ने डाल दिया है तो आप टेंडर वोट के जरिए उसे चुनौती दे सकते हैं। ऐसे परिस्थिति में आपको मतदान केंद्र पर मौजूद पीठासीन अधिकारी से शिकायत करनी होगी। पीठासीन अधिकारी आपसे जुड़े दस्तावेजों की पूरी जांच करेगा। यह जांच की जाएगी कि आपने जो दावा किया है क्या वह सही है? अगर आपका दावा सही निकलता है तो बैलेट पेपर के जरिए पीठासीन अधिकारी आपका टेंडर वोट डलवा सकता है। अगर आपका दावा गलत निकलता है तो फर्जीवाड़े के आरोप में आपको पुलिस के हवाले किया जा सकता है।

गुजरात विधानसभा चुनाव के दूसरे और आखिरी चरण के साथ ही आज पांच राज्यों की छह विधानसभा और एक लोकसभा सीट पर भी उपचुनाव होने हैं। जिन पांच राज्यों में विधानसभा के उपचुनाव होने हैं, उनमें उत्तर प्रदेश की रामपुर सदर और खतौली, ओडिशा की पदमपुर, राजस्थान की सरदारशहर, बिहार की कुरहनी और छत्तीसगढ़ की भानुप्रतापपुर विधानसभा सीटें शामिल हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की मैनपुरी लोकसभा सीट पर उपचुनाव होना है। 2019 में मैनपुरी सीट से समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव चुनाव जीते थे। इसी साल उनके निधन के बाद ये सीट खाली हो गई।

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