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HC से भी नवाब मलिक को झटका, नहीं मिली राज्यसभा चुनाव के लिए तत्काल राहत

मुबंई : राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के नेता नवाब मलिक को बॉम्बे हाईकोर्ट से भी झटका लगा है। राज्यसभा चुनाव के लिए विधानसभा जाने की अनुमति मांग रहे मलिक को उच्च न्यायालय ने तत्काल राहत देने से इनकार कर दिया है। साथ ही उचित कोर्ट में याचिका दायर करने की सलाह दी है। राकंपा नेता ने PMLA कोर्ट आदेश को चुनौती दी थी। जस्टिस प्रकाश डी नायक की हाईकोर्ट बेंच ने मलिक को उचित बेंच के सामने याचिका दायर करने के लिए कहा, जो जमानत के आवेदन पर सुनवाई करती है। गुरुवार को ही विशेष कोर्ट ने मलिक और राकंपा के एक और नेता अनिल देशमुख को एक दिन के लिए जेल से रिहाई देने से इनकार कर दिया था। महाराष्ट्र में 6 सीटों पर चुनाव जारी है। इस चुनाव में 7 उम्मीदवार मैदान में उतरे हैं।

विशेष कोर्ट में दोनों नेताओं की याचिकाओं का ED ने जमकर विरोध किया था। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह ने रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपुल एक्ट की एक धारा का हवाला दिया था कि कैदियों को वोट देने का अधिकार नहीं होता। भाषा के अनुसार, महाराष्ट्र में राज्यसभा की छह सीटों के लिए शुक्रवार सुबह विधान भवन में मतदान प्रारंभ हुआ। मतदान की प्रक्रिया सुबह नौ बजे शुरू हुई और यह शाम चार बजे तक चलेगी। परिणाम शाम को घोषित किए जाएंगे। राज्य से, राज्यसभा की छह सीटों के लिए कुल सात उम्मीदवार हैं। भारतीय जनता पार्टी ने केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री अनिल बोंडे और पूर्व सांसद धनंजय महादिक को प्रत्याशी बनाया है। शिवसेना ने संजय राउत और संजय पवार को मौका दिया है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से प्रफुल्ल पटेल चुनावी मैदान में हैं और कांग्रेस ने इमरान प्रतापगढ़ी को अपना उम्मीदवार बनाया है।

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