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केवल आरक्षित टिकट पर ही यात्रा का नियम बरकरार : रेलवे

केवल आरक्षित टिकट पर ही यात्रा का नियम बरकरार : रेलवे
केवल आरक्षित टिकट पर ही यात्रा का नियम बरकरार : रेलवे

रेल मंत्रालय ने जनरल टिकट (अनारक्षित टिकट) जारी होने संबंधी खबरों का खंडन करते हुए स्पष्ट किया है कि त्योहार स्पेशल और क्लोन स्पेशल सहित सभी एक्सप्रेस ट्रेनों को केवल पूरी तरह से आरक्षित ट्रेन के रूप में चलाने की नीति में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

रेल मंत्रालय ने एक वक्‍तव्‍य जारी कर कहा है, अगली सूचना तक त्योहार, हॉलिडे स्पेशल, क्लोन स्पेशल आदि मेल एक्सप्रेस स्पेशल ट्रेनें पूरी तरह से आरक्षित आधार पर चल रही हैं। द्वितीय श्रेणी के कोच और एसएलआर के यात्री हिस्से के लिए आरक्षित टिकट जारी कर केवल पूरी तरह से आरक्षित रूप में जारी रखी जाएंगी।

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मंत्रालय के अनुसार अनारक्षित टिकट जारी करने के लिए ज़ोनल रेलवे को दी गई अनुमति केवल उपनगरीय और कुछ ज़ोन में चलने वाली लोकल सवारी गाड़ियों की सीमित संख्या के लिए है। ट्रेनों के परिचालन, यात्रा और आरक्षण के मानदंड कोविड के समय में नियमित रूप से तय किये जा रहे हैं। आगे जैसे और जब भी परिवर्तन होंगे, सभी संबद्ध पक्षों को सूचित किया जाएगा।

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