Rash और Dangerous driving पर अब प्रदेश में दोगुना जुर्माना
भोपाल : मध्यप्रदेश में अब खतरनाक तरीके से वाहन चलाने वालों पर लगने वाला जुर्माना अब दुगना कर दिया गया है। परिवहन विभाग ने मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 184 के तहत इस जुर्माने की राशि में इजाफा कर दिया है। प्रदेश में अब ट्रांसपोर्ट व्हीकल खतरनाक तरीके से चलाते पाए जाने पर तीन हजार रुपए की जगह छह हजार रुपए जुर्माना लगाया जाएगा वहीं नान ट्रांसपोर्ट व्हीकल खतरनाक तरीके से चलाए जाने पर लगने वाला जुर्माना एक हजार रुपए से बढ़ाकर दो हजार रुपए कर दिया गया है।
परिवहन आयुक्त संजय कुमार झा ने बताया कि केन्द्र सरकार ने मोटर यान अधिनियम के तहत कई तरह के जुर्माने और शुल्क बढ़ाने का निर्णय लिया है। मध्यप्रदेश में इनमें से खतरनाक तरीके से वाहन चलाने पर जुर्माना दुगना कर दिया गया है। आम तौर पर शराब के नशे में वाहन चलाने वाले वाहन चालक खतरनाम तरीके से वाहन चलाते पाए जाते है। ऐसे में ऐसे वाहन चालकों के कारण दुर्घटनाओं की संख्या बढ़ रहीं थी।
अधिकांश दुर्घटनाओं में नशे में वाहन चलाने वाले वाहन चालकों की लापरवाही ज्यादा सामने आती है। इसलिए इन पर सख्ती से अंकुश लगाने के लिए जुर्माने की राशि दुगनी कर दी गई है। पूरे मध्यप्रदेश में इसे तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। पूरे प्रदेश में यातायात नियंत्रण में लगी पुलिस को इस संबंध में निर्देशित कर दिया गया है।
पिछले वर्ष नौ हजार 723 से अधिक लोग नशे में वाहन चलाते मिले है। पुलिस मुख्यालय द्वारा सभी जिलों से लिये गए आंकड़ों में यह जानकारी सामने आई है। नशा कर वाहन चलाने वालों से बीते वर्ष में दो करोड़ 21 लाख रुपए से ज्यादा अर्थदंड वसूला गया है। सड़क दुर्घटनाओं और इनसे मौतों की बड़ी वजह शराब के नशे में वाहन चलाना है। नई आबकारी नीति में नशे में वाहन चलाने पर लाइसेंस समाप्त करने का प्रावधान भी किया गया है। अब जुर्माने की राशि दुगनी कर दी गई है