कम्बाइन हार्वेस्टर के बिना धान कटाई करने वाले कम्बाइन होंगे सीज
बस्ती : जिले में कम्बाइन हार्वेस्टर के बिना अगर कम्बाइन से धान की फसल काटी जा रही है तो कम्बाइन को सीज कर दिया जायेगा तथा उसके मालिक के विरूद्व कार्रवाई होगी। आधिकारिक सूत्रों ने आज यहां कहा कि फसल अवशेष प्रबन्धन के अन्य यंत्रों को प्रयोग में लाये बगैर कटाई का कार्य किया जायेगा तो कम्बाइन हार्वेस्टर को सीज कर दिया जायेगा तथा कम्बाइन हार्वेस्टर मालिक के विरूद्ध प्रदूषण फैलाने में सहायक होने के कारण विधिक कार्यवाही भी की जायेगी।
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किसी भी प्रकार की जलने की घटना प्रकाश में आने पर दोषी के विरूद्ध पेनाल्टी लगाते हुए प्राथमिकी भी दर्जे की जायेगी। ग्राम सभाओं में फसल अवशेष जलने अथवा अन्य जलने की घटनाओं के प्रकाश में आने पर प्रधान, लेखपाल एवं अन्य सम्बन्धित विभाग के कर्मचारियों की जिम्मेदारी निर्धारित करते हुए उनके विरूद्ध दण्डात्मक कार्रवाई होगी। सूत्रों ने यह भी बताया है कि राष्ट्रीय हरित न्यायाधीकरण अधिनियम की धारा-24 एवं 26 के तहत खेत में फसल अवशेष जलाया जाना एक दण्डनीय अपराध है।
पर्यावरण क्षतिपूर्ति के लिये 2 एकड़ से कम क्षेत्र के लिए 2500 रूपया प्रति घटना, 2 एकड़ 5 एकड़ के लिए 5000 प्रति घटना, 5 एकड़ से अधिक क्षेत्र के लिए 15000 तथा अपराध की पुनर्रावृत्ति करने पर कारावास एवं अर्थदण्ड भी दिया जायेगा। फसल अवशेष जलाने की घटना घटित होने पर यदि ग्राम प्रधान द्वारा घटना को छिपाया जाता है अथवा उच्च अधिकारियों को अवगत कराने में शिथिलता अपनायी जाती है तो यह अवधारित किया जायेगा कि फसल अवशेष जलाये जाने का अपराध करने वाले व्यक्ति के साथ सम्बन्धित ग्राम प्रधान की संलिप्तता है।
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