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क्रूज ड्रग्स केस को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका, CBI की जांच और गवाहों को सुरक्षा देने की मांग

नई दिल्ली: मुंबई क्रूज ड्रग्स का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर कर मुंबई ड्रग्स क्रूज केस की सीबीआई जांच की मांग की गई है। याचिका में आरोप लगाया है कि इस मामले में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) की चल रही जांच में हस्तक्षेप किया गया है। इस मामले में बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान समेत और कई आरोपी हैं। लगभग 25 दिनों तक जेल में रहने के बाद आर्यन खान शनिवार को बाहर आए।

क्रूज ड्रग्स मामले की पूरी जांच उस समय में विवादों में आ गई है जब से नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का गवाह मीडिया के सामने आकर कई गंभीर आरोप लगाया है। इसके अलावा महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और एनसीपी नेता नवाब मलिक शुरू से ही इस एनसीबी पर निशाना साधते रहे हैं और मुंबई जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े के खिलाफ कई आरोप भी लगाए हैं। जनहित याचिका (पीआईएल) ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को विधि आयोग की विभिन्न रिपोर्टों में अनुशंसित राष्ट्रीय गवाह सुरक्षा योजना तैयार करने का निर्देश देने की भी मांग की है। आर्यन खान, सह-आरोपी अरबाज मर्चेंट और फैशन मॉडल मुनमुन धमेचा के साथ, मुंबई तट पर एक क्रूज जहाज पर ड्रग छापे के दौरान गिरफ्तार किए जाने के 25 दिन बाद, बॉम्बे हाईकोर्ट ने गुरुवार को जमानत दे दी थी।

वकील एमएल शर्मा की ओर से दायर इस जनहित याचिका में महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक की ओर से एनसीबी के अधिकारी समीर वानखेड़े और अन्य के खिलाफ लगाए गए आरोपों का उल्लेख किया गया है। वकील शर्मा ने पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग की है। याचिका में सीबीआई जांच की मांग के अलावा तत्काल मामले में ‘सभी गवाहों को सुरक्षा’ मुहैया कराने का निर्देश देने की भी मांग की गई है।

मंत्री के हस्तक्षेप को लेकर सवाल
याचिका में सुप्रीम कोर्ट के सामने सवाल उठाते हुए पूछा गया है कि क्या कोई मंत्री जांच में हस्तक्षेप करने और जांच अधिकारी को ‘बदनाम’ करने के बाद भी अपने संवैधानिक पद पर बना रह सकता है। याचिका में कहा गया है कि किसी भी को आपराधिक न्याय प्रणाली में हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं है। राज्य और राज्य मंत्री संविधान की रक्षा करने के लिए बाध्य हैं और जांच में आपराधिक प्रक्रिया में हस्तक्षेप नहीं करते हैं।

गवाहों को गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए
जनहित याचिका में कहा गया है, ‘गवाहों की सुरक्षा की जानी चाहिए और उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए और आरोपियों के पक्ष में अनुकूल बयान देने के लिए उन्हें प्रताड़ित नहीं किया जाना चाहिए…” एनसीबी ने 2 अक्टूबर को समुद्र के बीच में गोवा जाने वाले कॉर्डेलिया क्रूज पर एक कथित ड्रग पार्टी का भंडाफोड़ किया था और इस मामले में दो नाइजीरियाई नागरिकों सहित 20 लोगों को गिरफअतार किया गया था। एनसीबी ने 2 अक्टूबर को समुद्र के बीच में गोवा जाने वाले कॉर्डेलिया क्रूज जहाज पर एक कथित ड्रग पार्टी का भंडाफोड़ किया था और इस मामले में दो नाइजीरियाई नागरिकों सहित 20 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। आर्यन खान, मर्चेंट और धमेचा को एनसीबी ने 3 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था।

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