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हनुमान मंदिर हटाने पर रोक लगाने की याचिका हाई कोर्ट से खारिज

हनुमान मंदिर हटाने पर रोक लगाने की याचिका हाई कोर्ट से खारिज
हनुमान मंदिर हटाने पर रोक लगाने की याचिका हाई कोर्ट से खारिज

नई दिल्ली: दिल्ली हाई कोर्ट ने चांदनी चौक के कटरा दुलिया स्थित हनुमान मंदिर को हटाने पर रोक लगाने के लिए दायर याचिका खारिज कर दी है। जस्टिस हीमा कोहली की अध्यक्षता वाली बेंच ने श्री मनोकामना सिद्ध श्री हनुमान सेवा समिति की याचिका खारिज कर दी।

यह याचिका सुनवाई के लिए लिस्ट नहीं की गई थी लेकिन हनुमान सेवा समिति की ओर से वकील ऋषभ अग्रवाल ने कहा कि इस याचिका पर तत्काल सुनवाई जरूरी है। उसके बाद कोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई की। उन्होंने कोर्ट से कहा कि उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने पिछली 31 अक्टूबर को मंदिर को हटाने का आदेश जारी किया था। मंदिर को 01 नवम्बर को हटाया जाना था लेकिन अभी तक हटाया नहीं जा सका है।

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ऋषभ अग्रवाल ने कहा कि मंदिर को अपने वर्तमान स्थान पर वाहनों के आवागमन में कोई बाधा नहीं आ रही है। उन्होंने कहा कि उप राज्यपाल की अध्यक्षता में बनी कमेटी ने भी इस मंदिर को अपनी जगह पर रहने देने की अनुशंसा की थी लेकिन हाई कोर्ट ने इस मामले में पीड़ित पक्षकारों यानि श्रद्धालुओं का पक्ष सुने बिना ही 14 नवम्बर 2019 को हनुमान मंदिर को हटाने का आदेश दिया। लेकिन किसी मंदिर को हटाने का आदेश सिर्फ इस आधार पर नहीं दिया जा सकता है कि वह अतिक्रमण कर बनाया गया है।

कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था अगर दिल्ली सरकार चाहे तो उपयुक्त याचिका हाई कोर्ट में दायर कर सकती है। लेकिन दिल्ली सरकार ने ऐसी कोई याचिका हाई कोर्ट में दाखिल नहीं की। उसके बाद कोर्ट ने हनुमान सेवा समिति की याचिका को खारिज कर दिया।

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