हरियाणा में बड़े प्लॉट्स के बंटवारे को लेकर पॉलिसी लगभग तैयार: सीएम
गुरुग्राम: हरियाणा में बड़े प्लॉटों के बंटवारे को लेकर पॉलिसी लगभग तैयार हो चुकी है। जिसे अगली कैबिनेट बैठक में रखा जाएगा। इसमें प्रावधान ऐसा किया जा रहा है कि बंटवारे के बाद हर हिस्से का कम से कम 100 गज का एरिया अवश्य हो।
यह बात हरियाणा मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शनिवार को यहां जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कही। कष्ट निवारण की समिति की बैठक में कुल 10 शिकायतें, समस्याएं समस्याएं रखी गईं, जिनका मुख्यमंत्री ने सभी पक्षों को सुनने के बाद मौके पर निपटारा कर दिया।
बैठक में एक समस्या यह भी रखी गई थी कि वर्ष-1966-67 में प्रदेश में टाउन प्लानिंग स्कीम बनाई गई थी और जो कॉलोनी उस स्कीम के अंतर्गत आती थी, उनमें प्लॉट का साइज भी स्कीम के अनुसार ही था।
उस प्लॉट के टुकड़े अथवा बंटवारा करने पर टुकड़ों का नक्शा पास नही किया जाता। गुरुग्राम के शिवाजी नगर के दो शिकायतकर्ताओं ने यह मामला मुख्यमंत्री के समक्ष उठाया था जिसमें उन्होंने कहा था कि उनके दादा ने वर्ष-1971 में 153 वर्गगज के प्लॉट पर मकान बनाया था, जो बाद में उन दोनो भाइयों के नाम हस्तांतरित कर दिया गया।
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मकान पुराना हो गया था इसलिए उसके स्थान पर नया मकान बनाने के लिए जब नगर निगम में नक्शा पास कराने को दिया गया तो उस पुराने नियम का हवाला देते हुए उनका नक्शा पास नहीं हुआ। मुख्यमंत्री ने इस समस्या का निपटारा करते हुए बताया कि ऐसे मामलों के लिए राज्य सरकार ने नीति लगभग तैयार कर ली है, जिसका प्रस्ताव अगली कैबिनेट बैठक में रखा जाएगा।
नगर निगम द्वारा अनाधिकृत रूप से नियमों का उल्लंघन करते हु न्यू कॉलोनी में बनाए जा रहे मकान को सील किए जाने के बाद भी उसमें निर्माण कार्य जारी रहने की शिकायत का मुख्यमंत्री ने निपटारा किया।
हरियाणा मुख्यमंत्री ने इस मामले में पुलिस को एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए और कहा कि नियमों का उल्लंघन करते हुए जो अवैध निर्माण किया गया है उसे नगर निगम के डिमोलिशन आर्डर के अनुसार हटाया जाए। बैठक में सेक्टर-83 में मैसर्स वाटिका लैंड बेस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा विकसित की जा रही आवासीय कॉलोनी में प्लॉट बुक करवाने वालों के लिए प्लॉटों की रजिस्ट्री करवाने संबंधी मामला भी रखा गया।
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