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मोदी सरनेम केस: सजा के खिलाफ राहुल गांधी की याचिका खारिज, अब HC में करेंगे अपील, क्या जाएंगे जेल?

नई दिल्ली. गुजरात (Gujarat) से मिल रही बड़ी खबर के अनुसार आज सेशंस कोर्ट से कांग्रेस (Congress) नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) को कोई भी रहत नहीं मिली है। साथ ही उनकी अर्जी भी फिलहाल कोर्ट द्वारा खारिज हो गई है। आज इस पार जज ने फैसला देते हुए एक ही लाइन में कहा कि, अर्जी ख़ारिज की जाती है। राहुल गांधी अब सजा के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करेंगे।

गौरतलब है कि, मोदी सरनेम केस (Modi Surname Case) में राहुल गांधी (Rahul Gandhi) की 2 साल की सजा बरकरार रहेगी या रोक लगेगी, आज इस पर फैसला आन था। जानकारी हो कि, सूरत के सेशन कोर्ट में बीते गुरुवार को ही दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। वहीं इस बाबत आज राहुल गांधी की अर्जी कोर्ट द्वारा खारिज कर दी गई है। । सेशन कोर्ट जज आरपी मोगेरा गुरुवार को कोर्ट रूम में आए और याचिका पर फैसला सुनाते हुए केवल एक शब्द कहा- डिसमिस यानी कि अर्जी खारिज।

हालांकि इस मामले में एडिशनल सेशन कोर्ट जज आरपी मोगेरा ने कोर्ट ने सुनवाई के दौरान राहुल गांधी को उपस्थित न रहने की भी बड़ी छूट दी थी। वहीं केस को लेकर राहुल के वकील ने कोर्ट में तर्क दिया था कि टिप्पणी को लेकर मानहानि का केस बिल्कुल उचित नहीं था। साथ ही केस में अधिकतम सजा की भी जरूरत नहीं थी।

तब याचिकाकर्ता पूर्णेश मोदी ने कोर्ट में दाखिल ​अपने जवाब में गांधी की याचिका का विरोध करते हुए कहा था कि, कांग्रेस नेता राहुल बार-बार मानहानि वाला बयान देने के आदी हैं। इसके पहले कोर्ट ने 3 अप्रैल को सुनवाई करते हुए राहुल को 15 हजार रुपए के मुचलके पर अंतरिम जमानत दे दी थी। राहुल ने सूरत कोर्ट में एक मुख्य याचिका और दो भी आवेदन लगाए थे।

पता हो कि बीते 23 मार्च को इस मानहानि केस में राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई गई थी। इस सजा का ऐलान के कुछ देर बाद ही उन्हें 30 दिन की एक महत्वपूर्ण जमानत दे दी गई थी। लेकिन सजा सुनाए जाने के अगले ही दिन लोकसभा से उनकी सदस्यता रद्द हो गई थी। बता दें कि, कांग्रेस नेता राहुल, केरल के वायनाड से सांसद थे। इसी बाबत आज राहुल गांधी की याचिका ख़ारिज कर दी गई है।

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