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फिर से खुल रहे स्कूल, केंद्र ने जारी की गाइडलाइंस और SOP

नई दिल्ली: देशभर में दोबारा खुल रहे स्‍कूल और कॉलेजों के लिए केंद्र ने नए और संशोधित दिशानिर्देश तथा Covid प्रोटोकॉल जारी किया है। विस्तृत चर्चा के बाद केंद्र द्वारा स्कूल फिर से खोलने के लिए दिशा-निर्देश तैयार किए गए हैं, जिन्हें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा अनिवार्य रूप से पालन करना जरूरी होगा।

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग की ज्‍वाइंट सेक्रेटरी ने कहा कि स्कूलों को फिर से खोलने और सोशल डिस्‍टेंसिंग के साथ सीखने के लिए स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रोटोकॉल के लिए दिशानिर्देशों का पालन जरूरी है। जानकारी के अनुसार अभी तक 11 राज्‍यों में स्‍कूल खुल चुके हैं। 16 राज्‍यों में स्‍कूल आंशिक रूप से खोले गए हैं, जबकि 9 राज्‍यों में अभी शैक्षणिक संस्‍थान बंद की रखे गए हैं।

केंद्र की इन गाइडलाइंस का पालन होगा अनिवार्य

  • स्कूल में उचित सफाई और स्वच्छता सुविधाओं को सुनिश्चित करना और उनकी निगरानी करना।
  • बैठने की योजना में छात्रों के बीच कम से कम 6 फीट की दूरी बनाए रखना।
  • स्टाफ रूम, ऑफिस एरिया, असेंबली हॉल और अन्य कॉमन एरिया में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना।
  • अलग अलग क्‍लासेज़ के लिए सीमित और फ्लेक्सिबल टाइमिंग।
  • ऐसे सोशल इवेंट आयोजित नहीं करेंगे जिनमें सोशल डिस्‍टेंसिंग संभव न हो।
  • सभी छात्र और कर्मचारी फेस कवर/मास्क पहन कर स्कूल पहुंचें और इसे पूरे समय पहने रहें।
  • पीएम पोषण (मिड-डे मील) के वितरण के दौरान सोशल डिस्‍टेंसिंग का पालन।
  • नियमित आधार पर स्कूल परिवहन का सेनिटाइज़ेशन।
  • छात्रावासों में बिस्तरों के बीच पर्याप्त दूरी सुनिश्चित करना।
  • छात्रावासों में हर समय सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना।
  • माता-पिता की सहमति से घर से पढ़ने के इच्छुक छात्रों को ऐसा करने की अनुमति दी जा सकती है।
  • उपस्थिति में लचीलेपन की अनुमति हो।

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