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12 मार्च के बाद विदेश अथवा बाहर से आए हुए व्यक्तियों की सूचना दें

लखनऊ। मुख्य चिकित्सा अधिकारी नरेन्द्र अग्रवाल ने बताया कि वर्तमान में कोरोना वायरस को लेकर अत्यधिक सतर्कता तथा कोविड-19 वायरस की रोकथाम हेतु निर्धारित गाइडलाइन के अनुसार प्रभावी स्क्रीनिंग कराई जा रही है। जनपद लखनऊ के समस्त नागरिक जिनके द्वारा किसी भी प्रयोजन से विदेश यात्रा की गई है एवं वह दिनांक 12 मार्च 2020 के बाद जनपद लखनऊ आए हैं वह स्वयं को चिन्हित करते हुए तत्काल इस संबंध में सूचना कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी लखनऊ के दूरभाष संख्या 0522-2230333, 0522-2230955, 0522-2230688 एंव 0522-2230691 तथा ईमेल आईडी सावबउव/हउंपस.बवउ पर सूचित कर सकते हैं।

विदेश लौटने के उपरांत वह व्यक्ति जिन-जिन व्यक्तियों के संपर्क में आया हो उसकी भी सूचना, नाम एवं मोबाइल नंबर सहित उपलब्ध कराई जाए। जिससे स्वास्थ्य विभाग कोविड-19 के अंतर्गत ट्रैकिंग संबंधी कार्य अतिशीघ्र करा सके। बाहर से आए हुए व्यक्ति तथा उसके संपर्क में आए हुए समस्त व्यक्तियों को भी प्रत्येक दशा में 14 दिन होम को कोरन्टाईन में रहना अनिवार्य है तथा 28 दिनों तक कोविड-19 से संबंधित सभी आवश्यक दिशा निर्देशों का पालन करना होगा।

यदि जिला प्रशासन के संज्ञान में आता है कि स्वयं अथवा उसके संपर्क में आए हुए किसी भी व्यक्ति की सूचना तथा तथ्य को छिपाया गया है तो संबंधित के विरुद्ध एपिडेमिक एक्ट 14 मार्च 2020 एवं आई0पी0सी0 की धारा 71 एवं 72 के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट एफ0आई0आर0 दर्ज कराते हुए नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी जिसका संपूर्ण उत्तरदायित्व संबंधित का होगा ।

इसके अतिरिक्त कालोनियों एवं गांव एवं मोहल्लों इत्यादि में रहने वाले व्यक्तियों से अपेक्षा है कि वह 12 मार्च 2020 के बाद विदेश अथवा बाहर से आए हुए व्यक्तियों की सूचना उपर्युक्त नंबरों एवं ई-मेल आईडी पर दे सकते हैं जिसमें सूचना देने वाले व्यक्ति को बाहर से आए व्यक्ति के मकान का पता एवं मोबाइल नंबर उपलब्ध कराना होगा सूचना देने वाले व्यक्ति का नाम एवं मोबाइल नंबर गोपनीय रखा जाएगा।

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