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मुंबई के पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह की सैलरी रोकी गई, गैर जमानती वारंट भी जारी

मुंबई: बीते कुछ समय से गायब चल रहे मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह पर कार्रवाई करते हुए महाराष्ट्र सरकार ने उनका वेतन रोक दिया है। वहीं उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट भी जारी हो गए हैं। ठाणे की एक अदालत ने जबरन वसूली मामले में मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परम बीर सिंह के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। गैर जमानती वारंट के बाद परमबीर सिंह को ‘भगोड़ा’ अब जल्दी ही घोषित किया जा सकता है। काफी समय से क्राइम ब्रांच परमबीर सिंह से संपर्क साधने की कोशिश कर रही है लेकिन उनका कोई पता नहीं है। परमबीर सिंह पर महाराष्ट्र में पांच एफआईआर दर्ज हैं, जिसके चलते उनकी तलाश हो रही है। महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप पाटिल ने कहा है कि ना तो राज्य और ना ही केंद्र की किसी जांच एजेंसी को परमबीर सिंह के बारे में कोई जानकारी है।

महाराष्ट्र के गृह विभाग के अधिकारियों से मिली जानकारी के मुताबिक, परमबीर सिंह को उनके चंडीगढ़ स्थित आवास पर कई पत्र भेजे गए, उनके ठिकाने के बारे में भी पूछताछ भी की गई लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। जिसके बाद उनको भगोड़ा घोषित करने की कानूनी प्रक्रिया शुरू हो गई है। विभाग ने आईबी को सूचित किया है कि मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह का पता नहीं चल पा रहा है और उन्होंने तीन महीने से अधिक समय से काम करने की सूचना भी नहीं दी है। ऐसे में उन्हें फरार घोषित करने की प्रक्रिया शुरू की गई है। कई महीने से लापता हैं परमबीर सिंह परमबीर सिंह ने महाराष्ट्र के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। इसे कुछ दिन बाद उन्होंने स्वास्थ्य कारणों से छुट्टी ली थी लेकिन उसके बाद, इस साल साल मई से वो लापता हैं। ठाणे पुलिस ने जुलाई में परमबीर सिंह के खिलाफ लुकआउट नोटिस भी जारी किया था।

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