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SC ने खारिज की PM के खिलाफ जांच की मांग वाली याचिका

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को प्रधानमंत्री सहित कई नेताओं को कथित तौर पर रिश्वत देने के मामले में जांच के आदेश देने से इनकार कर दिया। शीर्ष अदालत ने कहा कि अगर संवैधानिक पदों पर विराजमान लोगों के खिलाफ महज कुछ कागजों के आधार पर जांच के आदेश दे दिए जाएं तो लोकतंत्र टिक नहीं सकेगा।

Washington: Prime Minister Narendra Modi addressing a joint meeting of Congress on Capitol Hill in Washington on Wednesday. PTI Photo by Kamal Kishore(PTI6_8_2016_000205A)

 

जस्टिस अरुण मिश्र के नेतृत्व वाली पीठ ने एनजीओ कॉमन कॉज की ओर से दाखिल याचिका को खारिज करते हुए उसके समक्ष पेश किए गए सबूतों को अपर्याप्त और अमान्य करार दिया। पीठ ने कहा, कोई ठोस दस्तावेज न होने की सूरत में कोर्ट को अहम संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों के खिलाफ जांच के आदेश देते वक्त काफी सजग रहना पड़ता है।

कॉमन कॉज की याचिका में दो कॉरपोरेट कंपनियों की डायरी में दर्ज एंट्री का जिक्र किया गया था, जो उनसे कथित तौर पर रिश्वत लेने वाले लोगों की ओर इशारा करती थीं। पीठ ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को डायरी में की गई एंट्री जांच का आदेश देने के लिए पर्याप्त नहीं लगती। उसने अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी की उस दलील को स्वीकार किया कि चंद कागजात और अप्रासंगिक साक्ष्य जांच का आधार नहीं हो सकते।

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