शिंदे सरकार और शिवसेना के बागी विधायकों की अयोग्यता पर आज SC में सुनवाई
नई दिल्ली/मुंबई. जहां एक तरफ शिवसेना (Shiv Sena) पर फिर बिखराव कि गाज है, वहीं आज यानी बुधवार 20 जुलाई को, एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) की सरकार के गठन को लेकर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में अहम सुनवाई होगी। दरअसल, आज उच्चतम न्यायलय को एकनाथ शिंदे सरकार की संवैधानिकता पर फैसला देना है। इसके साथ ही ये भी फैसला देना है कि, शिवसेना के बागी विधायक अयोग्य होंगे या नहीं।
गौरतलब है कि, उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे की तरफ से SC में कई याचिकाएं दाखिल की गई हैं। आज इन सभी मामलों पर एक साथ सुनवाई होगी। गौरतलब है कि दोनों पक्षों ने एक-दूसरे पर क्रमश: 3 और 4 जुलाई को विधानसभा अध्यक्ष के चुनाव और विश्वास प्रस्ताव पर मतदान के दौरान पार्टी विप की अवहेलना करने का आरोप लगाते हुए दोनों पक्षों के विधायकों को अयोग्य घोषित करने की बड़ी मांग की है।
हालाँकि शिंदे खेमे ने उन विधायकों की सूची में पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे का नाम शामिल नहीं किया है, जिन्हें उन्होंने अयोग्य ठहराने की मांग रखी है। उक्त नोटिस महाराष्ट्र विधानसभा के सदस्य (दल-बदल के आधार पर अयोग्यता) नियमों के तहत जारी किए गए थे। वहीं इससे पहले उद्धव ठाकरे गुट के विधायकों को राहत देते हुए SC ने कहा था कि नए स्पीकर फिलहाल किसी भी विधायक के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। इसके साथ ही उद्धव ठाकरे गुट के विधायकों ने सुप्रीम कोर्ट से शिकायत की थी उनके खिलाफ अयोग्यता की कार्रवाई अब हो सकती है।
पता हो कि, महाराष्ट्र में हाल ही में उद्धव ठाकरे के प्रधान नेतृत्व वाली शिवसेना को हाल में वरिष्ठ नेता शिंदे द्वारा अन्य विधायकों की बगावत का सामना करना पड़ा। इस बगावत के बाद पार्टी के अधिकतर विधायकों ने एकनाथ शिंदे के खेमे में चले गए, जिसके फलस्वरूप महा विकास आघाड़ी (MVA) सरकार गिर गई। इस बाद ठाकरे ने बीते 29 जून को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और उसके एक दिन बाद ही BJP के साथ सरकार बनाते हुए एकनाथ शिंदे ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। वहीं देवेन्द्र फडणवीस ने उपमुख्यमंत्री कि कमान सम्हाली।