कनिष्ठ सहायक भर्ती में बचे पदों को कैरीफारवर्ड करने के खिलाफ याचिका
प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 2016 की 5306 कनिष्ठ सहायकों की भर्ती में बचे पदों को भरने एवं कैरी फारवर्ड करने पर रोक लगाने की मांग में दाखिल याचिका पर राज्य सरकार व उप्र अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ को तीन हफ्ते में जवाब दाखिल करने का अंतिम मौका दिया है।
1999 के शासनादेश मे सिंगल कैडर पोस्ट की भर्ती में प्रतीक्षा सूची निकालना अनिवार्य है। इसके बावजूद इस परीक्षा में प्रतीक्षा सूची नहीं तैयार की गयी है। पद खाली होने के बावजूद अभ्यर्थियों को चयनित होने का अवसर नहीं दिया जा रहा है।
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यह आदेश न्यायमूर्ति शेखर कुमार यादव ने हरिशंकर चतुर्वेदी, अनिरूद्ध पांडेय सहित 24 याचियों की याचिका पर दिया है। याची का कहना है कि योग्य अभ्यर्थियों के बावजूद बचे पदों को न भरकर कैरी फॉरवर्ड करने की कोशिश की जा रही है जो भर्ती नियमों का खुला उल्लंघन है।
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