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पीलीभीत में एसपी ने की डीएम ने भाजपा नेता का शस्त्र लाइसेंस रद्द करने की सिफारिश

एसपी ने की डीएम ने भाजपा नेता का शस्त्र लाइसेंस रद्द करने की सिफारिश

पीलीभीत: उत्तर प्रदेश में पीलीभीत के पुलिस अधीक्षक (एसपी) जय प्रकाश यादव (Superintendent of Police Jai Prakash Yadav) ने पीलीभीत पुलिस स्टेशन के एसएचओ श्रीकांत द्विवेदी द्वारा दाखिल एक रिपोर्ट के बाद भाजपा जिला उपाध्यक्ष अमित बाल्मीकि का शस्त्र लाइसेंस रद्द करने की सिफारिश की है।

एसपी ने जिलाधिकारी पुलकित खरे (Collector Pulkit Khare) को पत्र लिखकर अमित बाल्मीकि को जारी शस्त्र लाइसेंस रद्द करने को कहा है। विवाद तब शुरू हुआ जब अमित बाल्मीकि (Amit Balmiki) ने कथित तौर पर एक आवासीय भूखंड पर अनधिकृत रूप से कब्जा करने का प्रयास किया।

एसएचओ ने कहा कि डालचंद इलाके में 200 वर्ग मीटर के प्लॉट पर एक महिला डिंपल गौर के साथ 12 साल पुराने विवाद में, पीलीभीत की एक सिविल कोर्ट ने इस साल 19 फरवरी को गौर के पक्ष में फैसला सुनाया था।

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31 अगस्त को, जब गौर ने अपने आवास के बगल में स्थित प्लॉट पर निर्माण शुरू कराया, तो बाल्मीकि अपने 26 गुर्गे लेकर पहुंचे और काम में बाधा डाली।

पुलिस द्वारा सीआरपीसी की धाराओं 107/116 (3) के तहत दोनों पक्षों पर मामला दर्ज करने करने के बाद, गौर ने निजी मुचलका भरकर जमानत प्राप्त की लेकिन बाल्मीकि और उनके गुर्गे न तो अदालत में पेश हुए और न ही जमानत मांगी।

एसपी यादव ने कहा कि द्विवेदी की रिपोर्ट के आधार पर, उन्होंने अमित बाल्मीकि की पिस्तौल का लाइसेंस रद्द करने की सिफारिश की है। मामले में जब बाल्मीकि से संपर्क करने की कोशिश की गई तो उनसे संपर्क नहीं हो सका।

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