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सुप्रीम कोर्ट का सुरजेवाला की याचिका पर सुनवाई से इंकार, कहा- जाएं हाई कोर्ट, वहां होगी सुनवाई

नई दिल्ली : कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला (Congress leader Randeep Singh Surjewala) की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सुनवाई से इंकार कर दिया। मामले में सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता से दिल्ली हाई कोर्ट जाने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा कि इस मामले की सुनवाई हाई कोर्ट में होगी। कांग्रेस नेता सुरजेवाला ने याचिका वापस ले ली। बता दें कि सुरजेवाला ने आधार और वोटर आइडी कार्ड की लिंकिंग को लेकर केंद्र के आदेश को चुनौती दी थी। केंद्र की ओर से इसके लिए 19 जून को नोटिफिकेशन जारी किया गया था। सुप्रीम कोर्ट में दायर कांग्रेस नेता की याचिका मामले पर जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और एएस बोपन्ना की बेंच ने सुनवाई से इंकार किया और कहा इसके लिए कि वे हाई कोर्ट जाएं।

सुरजेवाला ने अपनी याचिका में कहा कि इलेक्ट्रानिक निर्वाचक फोटो पहचान कार्ड के डेटा को आधार से लिंक करने पर नागरिकों की प्राइवेसी का हनन होगा जो उनका मौलिक अधिकार है। कांग्रेस नेता ने इसे असंवैधानिक करार दिया है। साथ ही मतदाताओं की पर्सनल जानकारी वैधानिक प्राधिकरण के पास रहेगी यानि मतदाताओं को अब निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी के समक्ष अपनी पहचान स्थापित करने के लिए अपने आधार का विवरण देना होगा।

पिछले माह सरकार द्वारा जारी नोटिफिकेशन का विपक्ष शुरू से ही विरोध कर रही है। अन्य विपक्षी दलों की ओर से भी इसे अवैध करार दिया गया है। इनका कहना है कि इस सिस्टम में कई त्रुटियां हैं। साथ ही यदि वोटर आइडी कार्ड को आधार से लिंक करने पर गरीब मतदाताओं को नुकसान होगा।

राजस्थान से राज्यसभा पहुंचे हैं सुरजेवाला
पूर्व मंत्री और हरियाणा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला का राज्यसभा सदस्य के रूप में छह वर्षों का कार्यकाल शुरू हो गया है। रणदीप सिंह सुरजेवाला हरियाणा के नेता हैं, लेकिन कांग्रेस ने इस बार उन्हें राजस्थान से राज्यसभा में भेजा है।

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