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अंतरिम राहत के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे ट्रस्ट के कर्मचारी, मामला खारिज होते ही हाई कोर्ट में होगी सभी मामलों की सुनवाई

हमीरपुर : बाबा बालक नाथ मंदिर ट्रस्ट में कार्यरत कर्मचारियों की ओर से सर्विस रूल्स को लेकर कोर्ट में अलग-अलग याचिकाएं दायर की गई है। इनमें वरिष्ठ सहायक देवेंद्र सिंह अंतरिम राहत के लिए सुप्रीम कोर्ट चले गए थे।

लेकिन वहां से इस मामले पर सुनवाई खारिज होते ही अब प्रदेश हाई कोर्ट में जो दूसरे मामले चल रहे हैं। उनके साथ ही 19 जुलाई को एक साथ सुनवाई होगी। जबकि दूसरे कर्मचारियों के लिए पहले 4 जुलाई को डेट थी लेकिन अब एक साथ सभी इन मामलों की सुनवाई होगी।

दरअसल इन कर्मचारियों की ओर से 1993 को रेगुलर नौकरी पर गए थे। 2001 में जो रूल्स बनाए गए, उसमें 58 वर्ष सेवानिवृत्ति की आयु कर दी गई और उसमें सीपीएफ को जोड़ा गया था। लेकिन 1991 के रूल्स के तहत 60 वर्ष आयु सेवानिवृत्ति को लेकर और ईपीएफ को देने की व्यवस्था की गई थी। उसी के तहत जो सेवानिवृत्ति होने को कर्मचारी थे, वे हाई कोर्ट चले गए थे।

इसी दौरान देवेंद्र सिंह की सेवानिवृत्ति थी, लेकिन वह भी हाईकोर्ट गए थे। लेकिन उन्हें पहले के कोर्ट में गए हुए कर्मचारियों की तरह स्टे तो नहीं मिला, मगर यह भी कहा गया कि जो भी अंतिम फैसला इन मामलों में आएगा वह सभी पर लागू होगा।

अंतरिम राहत के लिए सुप्रीम कोर्ट गए थे। लेकिन वहां से उनका मामला खारिज होने के बाद अब सर्विस मैटर्स राज्य का होने के कारण हाईकोर्ट में जो दूसरे कर्मचारियों के भी रूल्स को लेकर मामले हैं, उनके साथ ही 19 जुलाई की सुनवाई के लिए क्लब कर दिए गए हैं।

यानी इन सब मामलों की अब एक ही अदालत में इकट्ठे सुनवाई होगी। हाईकोर्ट के फैसले के बाद ही इन कर्मचारियों को दिए जाने वाले लाभ का भी फैसला होना है। क्योंकि जो कर्मचारी सेवानिवृत्त होने थे वह एक्सटेंशन पर चल रहे हैं। अब दियोटसिद्ध मंदिर ट्रस्ट से जुड़े हुए इस मामले को लेकर 19 जुलाई को होने वाली कोर्ट के अंतिम फैसले पर टिक गए हैं।

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