TRAI ने किया बड़ा बदलाव: कॉल ड्रॉप होने पर लगेगा 5 लाख रुपए जुर्माना
भारतीय टेलीकॉम रेगूलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (ट्राई) द्वारा कॉल ड्राप के नियमो बड़ा बदलाव कर दिया है. जिसमे अब कॉल ड्राप होने पर टेलीकॉम कंपनियों से जुर्मना वसूला जायेगा. भारतीय दूरसंचार नियामक ने कॉल ड्रॉप को लेकर नए नियमो की घोषणा कर दी है. जिसमें जो दूरसंचार ऑपरेटर मानदंडों को पूरा नहीं करेंगे, उन पर कम से कम 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा. साथ ही टेलीकॉम कंपनियों को इस बारे में कड़े निर्देश दे दिए गए है.इस बारे में भारतीय टेलीकॉम रेगूलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (ट्राई) ने कहा है कि बेंचमार्क को पूरा नहीं करने पर सर्विस प्रोवाइडर को प्रत्येक पैरामीटर पर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा, साथ ही लगातार दो तिमाहियों तक कंपनी बेंचमार्क पर खरा नहीं उतरती तो जुर्माने की रकम डेढ़ गुनी व दो तिमाही से भी ज्यादा वक्त बीतने पर सुधार नहीं हुआ तो जुर्माने की रकम दो गुनी हो जाएगी. ‘सेवाओं की गुणवत्ता’ को लेकर संशोधित विनियमन 1 अक्टूबर से प्रभावी हो जायेगा. इस नियम के अनुसार किसी दूरसंचार सर्किल में 90% मोबाइल साइटें, 90% समय तक, 98% तक कॉल्स को आसान तरीके से चलाने में सक्षम होनी चाहिए.
बता दे कि कई दिनों से लगातार कॉल ड्राप की समस्या आ रही थी, इसके पीछे कारण टेलीकॉम कंपनियों के आपसी मतभेद भी है. जिसका खामियाजा यूज़र्स को भुगतना पड़ता है. ट्राई इस बारे में पहले भी नियम बना चुकी है. वही अब कॉलड्रॉप की समस्या को देखते हुए इस पर सख्ती दिखाई गयी है.