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योगी सरकार पेश करेगी इस कार्यकाल का आखिरी बजट, किसानों, युवाओं के लिए खुल सकता है पिटारा

लखनऊ: उत्तर प्रदेश विधानसभा का तीन दिवसीय शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन यानी आज योगी सरकार वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए दूसरा अनुपूरक अनुदान पेश करेगी. उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के इस कार्यकाल का यह आखिरी बजट है. ऐसे में सरकार तमाम वर्गों की नाराजगी को दूर करना चाहती है. प्रदेश सरकार का यह इस दूसरा अनुपूरक बजट करीब 30 हजार करोड़ रुपये का हो सकता है.

किसानों-युवाओं के लिए पिटारा खोल सकती है सरकार
विधानसभा चुनाव के मुहाने पर खड़ी योगी सरकार दूसरे अनुपूरक बजट के जरिए किसानों असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों, बेरोजगारों के साथ राज्य कर्मचारियों का मानदेय पर तैनात कर्मचारियों को साधेगी और उनके लिए आज बड़ा खजाना खोल सकती है. इसके अलावा सरकार अनुपूरक बजट में किसानों को तोहफा दे सकती है. उम्मीद की जा रही है कि योगी सरकार केंद्र की किसान सम्मान निधि की तरह उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए ऐसी ही कोई योजना ला सकती है.

लेखानुदान भी पेश करेगी प्रदेश सरकार
इस बजट में सरकार ने पहले जिन कर्मचारियों के मानदेय बढ़ाने की घोषणा की गई है, उसके लिए बजट का इंतजाम भी इसमें होगा. साथ ही ग्राम सचिवालयों के संचालन के लिए भी बजट का इंतजाम रहेगा. अनुपूरक बजट के जरिए सरकार एक्सप्रेस-वे के साथ अपने ड्रीम प्रोजेक्ट को पूरा करने लिए धनराशि देगी. इसके अलावा सरकार वित्तीय वर्ष 2022-23 का अंतरिम बजट और उसके पहले चार महीनों के दौरान सरकार के जरूरी खर्चों से निपटने के लिए लेखानुदान भी प्रस्तुत करेगी.

सीएम योगी ने किया प्रधानों के मानदेय में बढ़ोतरी का ऐलान
सीएम योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को ग्राम प्रधानों और जिला पंचायत अध्यक्षों के मानदेय एवं वित्तीय अधिकारों में बढ़ोतरी का ऐलान किया था. जिसके तहत ग्राम प्रधानों का मानदेय 3,500 रुपये से बढ़ाकर 5,000 रुपये प्रतिमाह, क्षेत्र पंचायत प्रमुख का मानदेय 9,800 से बढ़ाकर 11,300 रुपये तथा जिला पंचायत अध्यक्ष का मानदेय 14,000 से बढ़ाकर 15,500 रुपये प्रतिमाह करने की घोषणा की.

साथ ही उन्होंने जिला पंचायत सदस्य का मानदेय 1,000 रुपये प्रति बैठक से 1,500 रुपये प्रति बैठक, क्षेत्र पंचायत सदस्य का मानदेय 500 रुपये से बढ़ाकर 1,000 रुपये प्रति बैठक करने का ऐलान किया. वहीं ग्राम पंचायत कोष के माध्यम से पंचायत प्रतिनिधियों के पद पर रहने के दौरान मृत्यु की दशा में ग्राम प्रधान, प्रमुख क्षेत्र पंचायत एवं अध्यक्ष जिला पंचायत के मृतक आश्रितों को 10-10 लाख रुपये, जिला पंचायत सदस्य के परिजन को पांच लाख रुपये, क्षेत्र पंचायत सदस्य के परिजन को तीन लाख रुपये एवं ग्राम पंचायत सदस्य के परिजन को दो लाख रुपये की राशि उपलब्ध करायी जाएगी.

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