अभी-अभी: राजपाल यादव को 3 महीने की जेल, 5 करोड़ के लोन का मामला
चेक बाउंस मामले में बॉलीवुड अभिनेता राजपाल यादव को सजा हुई है. इस मामले में यादव को दिल्ली हाईकोर्ट ने तीन महीनों के लिए जेल भेज दिया है. ट्रायल कोर्ट के सामने एक समझौते की रकम देने में यादव नाकाम रहे हैं. इस पर कड़ा रुख अपनाते हुए हाईकोर्ट ने राजपाल यादव को तीन महीने जेल की सज़ा सुनाई है.
2010 में राजपाल यादव ने 5 करोड़ का लोन लिया था, लेकिन इस रकम को नहीं चुकाने के कारण लोन देने वाले व्यक्ति ने कोर्ट की शरण ली. कोर्ट में इसी साल समझौता हुआ कि राजपाल यादव 10 करोड़ 40 लाख की रकम वापस लौटाएंगे, लेकिन जब यह रकम राजपाल यादव ने नहीं चुकाई तो कोर्ट में उन्हें जेल भेज दिया.
इंदौर निवासी सुरेंदर सिंह से राजपाल यादव ने निजी आवश्यकता बताते हुए कुछ रकम उधार ली थी. इस रकम की वापसी के लिए यादव ने एक्सिस बैंक मुंबई का एक चेक सुरेंदर सिंह को दिया, जो कि सितंबर 2015 में बैंक में जमा करने पर बाउंस हो गया. इसके बाद सुरेंदर सिंह ने वकील के माध्यम से राजपाल को इस संबंध में नोटिस भेजा. इसके बावजूद राजपाल ने परिवादी को भुगतान नहीं किया. इस पर राजपाल यादव के खिलाफ जिला कोर्ट में परिवाद दायर कर दिया.