इनकम टैक्स जमा नहीं कराया तो आज से ही देना होगा इतना ब्याज
नई दिल्ली : इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग की अंतिम तारीख बढ़ने से अगर आप खुश हैं तो जरा ठहर जाइए। करदाताओं को बड़ी राहत देते हुए बेशक सरकार ने आईटीआर फाइलिंग की अंतिम तारीख 31 जुलाई 2017 से बढ़ाकर 5 अगस्त 2017 कर दी हो, लेकिन ध्यान रहे यह तारीख केवल आईटीआर रिटर्न फाइलिंग के लिए बढ़ी है टैक्स भरने के लिए नहीं। टैक्स फर्म ई मुंशी के फाउंडर और चार्टर्ड अकाउंटेंट अंकित गुप्ता ने बताया कि इसका सीधा मतलब यह हुआ कि अगर आपने वित्त वर्ष 2016-17 का इनकम टैक्स जमा नहीं किया तो टैक्स पर आपको 1 फीसद का ब्याज देना होगा। हालांकि जो रिटर्न फाइल न करने पर 1 फीसद की ब्याज लगती है वो 5 अगस्त के बाद ही लागू होगी।
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उदाहरण से समझिए
यदि वित्त वर्ष 2016-17 के लिए किसी करदाता की 20000 रुपए की टैक्स देनदारी बनती है और वह अब तक उसने जमा नहीं कराया है। तो अब करदाता को सेक्शन 234 B की 1 फीसद ब्याज के साथ 20200 रुपए जमा कराने होंगे। वहीं यदि यही करदाता 5 अगस्त के बाद यह रिटर्न फाइल करता है तो उसे लेट रिटर्न फाइलिंग पर भी 1 फीसद ब्याज देना होगी और यह देनदारी बढ़कर 20400 रुपए हो जाएगी। लेट रिटर्न फाइलिंग पर ब्याज सेक्शन 234 A के अंतर्गत लगती है।
किस स्थिती में होता है ऐसा
मान लीजिए किसी नौकरीपेशा करदाता की सैलरी से टीडीएस कट चुका है लेकिन एफडी पर ब्याज, किराये से आय आदि से होने वाली इनकम पर टैक्स देनदारी बनती है। तब करदाता को 1 फीसद ब्याज देना पड़ सकता है।
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कब नहीं लगेगी कोई पेनल्टी
यदि करदाता नौकरीपेशा है और उसकी सैलरी में से पहले ही पूरा टीडीसी कट चुका है। केवल रिटर्न फाइलिंग ही शेष है। तो ऐसी स्थिती में करदाता 5 अगस्त तक रिटर्न फाइल कर सकता है और उसे कोई पेनल्टी नहीं देनी होगी।
1 दिन लेट हो जाने पर भी लगती है पेनल्टी
इनकम टैक्स कानून के अंतर्गत 1 दिन लेट होने पर भी पेनल्टी पूरे महीने के हिसाब से ही जोड़ी जाती है। इसका सीधा मतलब यह हुआ कि 1 अगस्त को इनकम टैक्स जमा करें या 31 अगस्त को करदाता को टैक्स की राशि पर 1 फीसद की ब्याज देना होगा। हालांकि 31 मार्च 2017 तक 90 फीसद एडवांस टैक्स जमा कर देने पर यह पेनल्टी नहीं लगती है। एडवांस टैक्स में अनुमानित टैक्स जमा करके करदाता इस इंट्रेस्ट पेनल्टी से बच सकते हैं।