कोरोना से जान गंवाने वालों के परिजनों को मुआवजा देना जरूरी : सुप्रीम कोर्ट
नई दिल्ली : केंद्र सरकार और नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी एनडीएमए से उच्चतम न्यायालय ने कहा कि कोरोना से जान गंवाने वालों के परिजनों के परिवार को मुआवजा दिए जाएं। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी और मांग की गई थी कि देश में कोरोना से जान गंवाने वाले हर शख्स के परिवार को 4 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाये। इस पर केंद्र सरकार ने कहा कि लाखों परिवारों को 4-4 लाख का मुआवजा देना सम्भव नहीं है। इससे सरकार खजाने पर असर पड़ेगा और राज्यों के अन्य जरूरी काम रुक जाएंगे। इस पर शीर्ष अदालत में बुधवार को सुनवाई हुई। न्यायमूर्ति अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली सर्वोच्च न्यायालय की तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने अपने फैसले में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) को 6 सप्ताह के भीतर मुआजरा राशि तय करने का निर्देश दिया।
शीर्ष अदालत ने कहा कि एनडीएमए खुद तय करे कि कितनी राशि दी जा सकती है, लेकिन कुछ न कुछ मुआवजा तो देना जरूरी है। एनडीएमए को मुआवजा राशि तय करने के लिए 6 हफ्तों का समय दिया गया है। इसके अलावा अदालत ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि वह कोरोना के कारण मरने वालों के परिवारों को अनुग्रह राशि का भुगतान करने के लिए दिशा-निर्देश तैयार करे।