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खाप को शादी रोकने का हक नहीं : सर्वोच्च न्यायालय

नई दिल्ली (एजेंसी) : ऑनर किलिंग मुद्दे पर उच्चतम न्यायालय ने बड़ा फैसला सुनाया। अदालत ने खाप पंचायतों जैसी अवैध सभाओं की ओर से दो वयस्कों के बीच आपसी सहमति से शादी करने में दखल देने को ‘‘पूरी तरह से गैरकानूनी’’ करार दिया है और ऐसी दखलंदाजी रोकने के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। शीर्ष न्यायालय ने एनजीओ शक्ति वाहिनी की याचिका पर यह आदेश दिया। एनजीओ ने प्रेमी जोड़ों की ऑनर किलिंग से रक्षा करने की मांग करते हुए वर्ष 2011 में कोर्ट का रुख किया था।
मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा और न्यायमूर्ति ए.एम. खान विल्कर एवं न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़ की पीठ ने कहा कि संसद द्वारा उचित कानून न बनाए जाने तक ये दिशा निर्देश लागू रहेंगे।

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