गुजरात में बीफ रखने के 10,000 रुपये जुर्माने के साथ 3 वर्ष की कैद
सूरत। नवसारी जिले के गनदेवी तालुका में बीफ रखने के जुर्म में रफीक इलियासभाई को तीन साल के लिए कैद की सजा दी गयी है। मजिस्ट्रेट सी वाइ व्यास ने गत शुक्रवार को 35 वर्षीय रफीक को 10,000 रुपये जुर्माना के साथ तीन साल की कैद की सजा दी। टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार, गुजरात पशु संरक्षण एक्ट 2011 के तहत रफीक को यह सजा दी गयी है। गुजरात में बीफ के आयात-निर्यात या बीफ उत्पाद प्रतिबंधित हैं।
सरकारी वकील एम एन वासव ने कहा, ‘रफीक के पास 40 किग्रा बीफ था और यह उसके और पंच सदस्यों के सामने साबित हुआ। हमने इसी तरह के सजा की मांग की थी और हम न्याय से खुश हैं।‘
जज ने कहा कि गाय एक समुदाय के धार्मिक आस्था से जुड़ा है। इसलिए ऐसे काम से समाज की शांति भंग होती है। यदि दोषी को कैद की सजा होती है तो इस तरह का काम करने से दूसरे डरेंगे। चूंकि दोषी की आर्थिक हालत सही नहीं है इसलिए उसके रक्षा याचिका के प्रति कोर्ट को उदार होना पड़ेगा।
गौ रक्षा दल के दो सदस्यों ने 20 किग्रा बीफ के दो बैग के साथ गांडेवी तालुका में देवड़ा गांव निवासी रफीक को पकड़ा था 8 अक्टूबर 2014 को गिरफ्तार किया गया। बीफ की यह मात्रा 4,000 रुपये की है। गांडेवी पुलिस के पास एफआइआर दर्ज किया गया था। पुलिस ने इसके सैंपल फोरेंसिक लैबोरेट्री में भेजा जहां बीफ के तौर पर पुष्टि की गयी।
इस बीच, ऐसे ही मामले का एक अन्य दोषी हनीफ युसुफभाई ममनीयत को गिरफ्तार किया गया पर सबूतों के अभाव में कोर्ट ने उसे छोड़ दिया।