बेंगलुरु। तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता को आय से अधिक संपत्ति मामले में विशेष अदालत ने आज दोषी करार देने के बाद 4 साल की जेल के साथ 100 करोड़ का जुर्माना कर दिया है। बेंगलुरु की विशेष अदालत के न्यायाधीश जान माइकल डिकुन्हा ने 18 वर्ष पुराने इस मामले में जयललिता को दोषी ठहराया। जयललिता की सहयोगी शशिकला नटराजन,परितत्यक्त दत्तक पुत्र वी.एन.सुधाकरन और भांजी इलावरसी को भी दोषी पाया है। सरकारी वकील भावनी सिंह ने इसकी जानकारी दी। जयललिता को सजा पर बहस चल रही है और थोड़ी देर में इसका ऐलान किया जा सकता। जयललिता की विधानसभा सदस्यता रद्द हो जाएगी और उन्हें मुख्यमंत्री की गद्दी छोड़नी पड़ेगी। यह मामला उनके 1991 से 1996 के दौरान मुख्यमंत्री रहने के समय का है। उन पर 66.65 करोड़ रुपए की आय से अधिक संपत्ति का मामला था। विशेष अदालत के न्यायाधीश डिकुन्हा ने बेंगलुरु शहर के बाहरी क्षेत्र परप्पाना अग्राहारा स्थित केन्द्रीय कारागार में बनाई गई अस्थाई अदालत में फैसला सुनाया। अदालत के बाहर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। जयललिता अब छह साल तक चुनाव नहीं लड़ सकेंगी और चुनाव लड़ने के लिए उन्हें उच्च न्यायालय से बरी होना जरुरी है। यह मामला उस समय का जब जयललिता पहली बार मुख्यमंत्री बनी थी। वर्ष 2011 में हुए चुनाव में जयललिता तीसरी बार मुख्यमंत्री बनी है।