सरकार को इससे ग्राहकों में बिल लेने की जागरूकता बढ़ने के साथ राजस्व बढ़ने की भी उम्मीद है। दिल्ली सरकार ने अपनी किस्म की पहली ईनामी योजना में कोई भी उपभोक्ता 100 रुपये से अधिक का सामान बिल के साथ खरीदकर शामिल हो सकता है।
बिल रजिस्टर डीलर का होना चाहिए जिसमें टिन नंबर छपा हो। हर महीने की 15 तारीख को ईनाम का ड्रॉ निकाला जाएगा, जिसमें जीतने पर ईनाम की राशि उपभोक्ता द्वारा दिए गए बैंक अकाउंट नंबर में खुद आजाएगी।
बता दें कि इस योजना का आदेश जारी कर दिया गया है। और जल्द ही योजना की औपचारिक शुरुआत कर दी जाएगी। वैट विभाग के अधिकारी बताते हैं कि बिना बिल सामान की बिक्री पर व्यापारी सरकार को टैक्स नहीं देते।
जबकि उपभोक्ताओं को बिल लेने से किसी गड़बड़ी पर उपभोक्ता अदालत से क्लेम लेने जैसे कई फायदे हैं। सरकार इस स्कीम को एक साल के लिए प्रायोगिक तौर पर शुरू करेगी।
वैट विभाग ने वित्त वर्ष 2015-16 के लिए 24 हजार करोड़ रुपये वसूली का लक्ष्य रखा गया है लेकिन सितंबर तक 9100 करोड़ रुपये ही वसूली हो सकी। जो कि महज 11 फीसदी है जबकि लक्ष्य 31 फीसदी का रखा गया है। टैक्स की कम वसूली से दिल्ली के विकास कार्य व प्रोजेक्ट पर असर की आशंका है।
उपभोक्ता वेबसाइट http://www.dvat.gov.in पर बिल, कैश मेमो, रिटेल इनवॉइस की फोटो अपलोड कर प्रतियोगिता में नाम, मोबाइल नंबर और ईमेल भेजकर शामिल हो सकते हैं। इसके लिए खरीद के 10 दिन के अंदर बिल भेजना जरूरी है। इसके साथ ही विभाग जल्द ही एक वाट्सऐप नंबर जारी करेगा जिस पर फोटो और जरूरी जानकारी भेजकर भी प्रतियोगिता में शामिल हो सकते हैं।