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दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज की सुशील कुमार की अर्जी, नहीं होगा ट्रायल

sushilएजेंसी/ नई दिल्ली
दिल्ली हाई कोर्ट ने भारतीय पहलवान सुशील कुमार की याचिका खारिज कर दी है। अब सुशील कुमार रियो ओलिंपिक में नहीं जा सकेंगे। दो बार के ओलिंपिक पदक विजेता सुशील ने रियो ओलिंपिक के लिए क्वॉलीफाइड नरसिंह यादव से ट्रायल की मांग की थी।

सुशील ने अपील की थी कि बिना ट्रायल किसी को ओलिंपिक में कैसे भेजा जा सकता है, इसलिए नरसिंह यादव के साथ उनका ट्रायल हो। हालांकि, भारतीय कुश्ती महासंघ ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि कोटा हासिल करने वाले को अपने आप ही ओलिंपिक के लिए क्वॉलीफाई कर दिया जाता है।

दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि कुश्ती महासंघ ने चयन के लिए सही प्रक्रिया अपनाई थी और कोर्ट संघ के फैसले में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। ट्रायल के संबंध में सुशील कुमार के पक्ष से जो दलीलें दी गईं, उन्हें स्वीकार नहीं किया जा सकता। 

कोर्ट ने सोमवार को यह फैसला सुनाया। पहले ही से इस बात के संकेत मिल रहे थे कि कोर्ट भारतीय कुश्ती महासंघ के पक्ष में ही फैसला सुनाएगा। ओलिंपिक के लिए सिर्फ 2 महीने ही बचे थे, इसलिए सुशील की अपील स्वीकार होने की उम्मीदें पहले ही से कम थीं

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