देखे वीडियो: ‘मैं निर्दोष हूं, मुझे झूठा फंसाया गया’: सलमान
जोधपुर
पिछले बार भी कहा था- मैं निर्दोष, मुझे झूठा फंसाया गया
सलमान ने गत वर्ष 29 अप्रेल को इसी अदालत में अपने खिलाफ लगाए गए आरोपों को सिरे से नकारते हुए कहा था कि, वे निर्दोष हैं। उन्हें झूठा फंसाया गया है। वन विभाग के अधिकारियों के कहने पर गवाहों ने उनके खिलाफ गवाही दी है।
17 साल से चल रहा है मुकदमा
वर्ष 1998 में फिल्म हम साथ-साथ हैं की शूटिंग के दौरान सलमान खान पर जोधपुर के निकट के गांवों में तीन स्थान पर हिरण का शिकार करने का आरोप लगा था। पकड़े जाने पर होटल में उनके कमरे की तलाशी के दौरान पुलिस ने एक रायफल व एक पिस्टल बरामद की थी।
वन अधिकारी ललित बोड़ा ने लूणी पुलिस थाने में 15 अक्टूबर 1998 को मुकदमा दर्ज करवाया था कि सलमान खान ने 1-2 अक्टूबर 1998 की मध्यरात्रि में कांकाणी गांव की सरहद पर दो काले हरिणों का शिकार किया, जिसमें उसने रिवॉल्वर व राइफल का इस्तेमाल किया। दोनों हथियारों की लाइसेंस अवधि समाप्त हो चुकी थी। अवैध हथियारों का इस्तेमाल करते हुए उसने शिकार किया।
इस पर सलमान के खिलाफ आम्र्स एक्ट की धारा 3/25 व 27 में मामला दर्ज किया गया। मामले में कुल 20 गवाहों ने गवाही दी है। इसके अलावा, हिरण शिकार के तीन मामलों में से दो में सलमान को सजा सुनाई जा चुकी है। जबकि कांकाणी हरिण शिकार प्रकरण की सुनवाई अभी तक चल रही है।
सात साल तक की सजा का है प्रावधान
आम्र्स एक्ट के तहत इस विचाराधीन इस मामले में धारा 3/25 में अधिकतम तीन साल और धारा 27 में अधिकतम सात साल तक की सजा का प्रावधान है।
दो मामलों में सलमान को सजा, अपीलें हाईकोर्ट में लम्बित
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भवाद हरिण शिकार प्रकरण
26-27 सितम्बर 1998 की मध्यरात्रि को भवाद में एक हरिण के शिकार का आरोप लगा। निचली अदालत ने 17 फरवरी 2006 को सलमान खान को एक साल की सजा सुनाई। सजा के खिलाफ अपील हाईकोर्ट में लम्बित है।
घोड़ा फार्म में हरिण शिकार
28-29 सितम्बर 1998 की मध्यरात्रि को घोड़ा फार्म में 2 हरिणों के शिकार का आरोप लगा। अदालत ने 10 अप्रेल 2006 को पांच साल की सजा व 25 हजार रुपए का जुर्माना लगाया। सलमान को आठ दिन जेल में काटने पड़े। फिलहाल अपील हाईकोर्ट में लम्बित है।