दो लाख सालाना पारिवारिक आय पर भी मिलेगी स्कॉलरशिप
दस्तक टाइम्स/एजेंसी-
लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार अब दो लाख रुपये सालाना पारिवारिक आय वाले ओबीसी बच्चों को भी प्री-मैट्रिक (कक्षा 9 और 10 के लिए) स्कॉलरशिप देगी। पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग ने समाज कल्याण विभाग की तर्ज पर पारिवारिक आय में इजाफे का प्रस्ताव शासन को भेज दिया है। समाज कल्याण विभाग एससी/एसटी छात्रों को स्कॉलरशिप देता है, जबकि ओबीसी छात्रों को पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग। समाज कल्याण विभाग को केंद्रीय प्रतिपूर्ति मिलती है, लिहाजा वहां पहले से ही स्कॉलरशिप के लिए दो लाख रुपये की सालाना पारिवारिक आय की लिमिट थी। इससे उलट ओबीसी छात्रों के लिए सालाना आय की अपर लिमिट में काफी समय से परिवर्तन नहीं किया गया था। यह 30,000 रुपये ही थी। अब पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग भी स्कॉलरशिप के लिए आवेदन करने वाले विद्यार्थियों की पारिवारिक आय को बढ़ाकर दो लाख करने जा रहा है।
इस फैसले को सरकार द्वारा वोट बैंक मजबूत करने के रूप में भी देखा जा रहा है। एसपी सरकार का आधार वोट बैंक ओबीसी माना जाता रहा है। इसके अलावा मुस्लिम भी ओबीसी में आते हैं। यूपी में आबादी का 52 फीसदी हिस्सा ओबीसी है। विभाग ने न केवल आवेदकों के परिवार की सालाना आय की अपर लिमिट में इजाफा किया है, बल्कि इसकी रकम बढ़ाने का प्रस्ताव भी भेजा है। समाज कल्याण विभाग की तरह पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग भी अपने विद्यार्थियों को अब 2250 रुपये की स्कॉलरशिप देगा। पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग सचिव डॉ. हरिओम ने इस फैसले पर कहा कि तीस हजार रुपये की सालाना आमदनी आज के समय में अव्यावहारिक है। कई बार लोग फर्जी प्रमाणपत्र लगाकर आवेदन करते हैं। इसलिए स्कॉलरशिप के लिए दो लाख इनकम की अपर लिमिट का प्रस्ताव भेजा गया है।