नई दिल्ली (एजेंसी)। स्वयंभू संत आसाराम बापू के पुत्र नारायण साईं के कथित महिला सहयोगी की याचिका पर दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुजरात पुलिस को नोटिस जारी कर स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है। गुजरात पुलिस ने महिला को नारायण साईं के खिलाफ दुष्कर्म मामले में पूछताछ के लिए सूरत में पेश होने को कहा था। न्यायाधीश इंदरमीत कौर ने गुजरात पुलिस को नोटिस जारी कर स्टेटस रिपोर्ट में यह स्पष्ट करने को कहा है कि नोटिस जारी करने के दो दिन भीतर महिला को सूरत में पेश होने के लिए क्यों कहा गया। महिला ने अदालत से अपनी गिरफ्तारी से संरक्षा की अपील की और कहा कि पेशी के लिए उसे कोई कारण नहीं बताया गया। महिला की ओर से पेश वकील मनिंदर सिंह ने अदालत से कहा कि प्राथमिकी में भी महिला की भूमिका के बारे में कुछ नहीं है। वकील ने कहा कि दुष्कर्म की घटना 2००1-०2 की जब उनका मुवक्किल स्कूल में पढ़ाई कर रहा था और किसी भी तरह से स्वयंभू संत के आश्रम से जुड़ी हुई नहीं थी।