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बिना दावे वाले पैसे को इस कोष में एक मार्च तक ट्रांसफर करें बीमाकर्ता : इरडा (IRDA)

नई दिल्ली: बीमा नियामक इरडा (IRDA) ने कहा कि बीमाकर्ताओं के पास 30 सितंबर तक दस साल से अधिक समय से बिना दावे के पड़ी बीमा राशि अगले साल एक मार्च तक वरिष्ठ नागरिकों के लिये बने कोष जमा करानी होगी.
बिना दावे वाले पैसे को इस कोष में एक मार्च तक ट्रांसफर करें बीमाकर्ता : इरडा (IRDA)बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण (इरडा) ने कहा, ‘सभी बीमाकर्ताओं के पास 30 सितंबर 2017 तक 10 साल से अधिक समय से पड़ी पॉलिसीधारकों की बिना दावे वाली राशि वरिष्ठ नागरिक कल्याण कोष (एससीडब्ल्यूएफ) में एक मार्च 2018 या उससे पहले स्थानांतरित करनी होगी.’

केंद्र ने वित्त कानून 2015 के तहत वरिष्ठ नागरिक कल्याण कोष कानून, 2015 बनाया है. इसके तहत कंपनी को पॉलिसीधारकों की 10 साल से अधिक समय से बिना दावे वाली राशि इस कोष में स्थानातंरित करनी होती है. यह नियम सभी जीवन, साधारण और स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं पर लागू होता है. 

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