बुरी खबर: 1अप्रैल से 2 लाख रुपए से ज्यादा की ज्वैलरी खरीद पर लगेगा टैक्स
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नई दिल्ली l कालेधन पर अंकुश लगाने के लिए सरकार एक और कड़ा कदम उठाने जा रही है।1अप्रैल से दो लाख रुपए ज्यादा की ज्वैलरी नकदी में खरीदने पर 1% TCS से आभूषण कारोबारपर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। अभी इसकी मौजूदा सीमा 5 लाख रुपये है।
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वहीं, 5 लाख से ज्यादा के गहनों की खरीद सीमा समाप्त करने के लिए संसद की स्वीकृति मिल चुकी है। जिस कारण यह है कि 2017-18 के बजट में 3 लाख रुपये से ज्यादा के नकद सौदों पर रोक लगा दी है। इसका उल्लंघन करने वाले व्यक्तिपर 100% जुर्माना लगाने का प्रावधान है।
आयकर कानून के मुताबिक, 2 लाख रुपये से ज्यादा की वस्तुओं और सेवाओं की खरीद पर 1% का TCS लगता है। वस्तुओं की परिभाषा में गहने भी आ गए हैं। ऐसे में 2 लाख रुपये से ज्यादा के नकद गहने खरीदने पर 1% का TCS लगेगा।
सरकार के इस कदम से गहनों पर TCS की सीमा 1 अप्रैल से सर्राफा के समान हो जाएगी। बताया जाता है कि आयकर विभाग 1 जुलाई, 2012 से सर्राफा या बुलियन की 2 लाख रुपये से ज्यादा और गहनों की 5 लाख रुपये से ज्यादा की खरीद पर 1% का TCS लगा रहा है।
वित्त विधेयक 2017 में आभूषणों पर TCS लगाने की वजह बताई गई है। इसमें कहा गया है कि भारत में घरेलू कालाधन भारी मात्रा में है। इसका सरकार के राजस्व बढ़ाने की कोशिशों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है।आभूषणों की खरीद के लिए पहले कोई विशेष प्रावधान नहीं था। ऐसे में लोग कालेधन का प्रयोग कर ज्यादा गहने खरीद लेते थे। इसलिए अब आभूषणों को सामान्य उत्पादों के साथ मिला दिया गया है, जिससे इस पर टैक्स लगे।