मानहानि मामले में केजरीवाल-सिसोदिया के खिलाफ 23 अगस्त को आरोप तय होंगे
नई दिल्ली : दिल्ली के सीएम केजरीवाल का अब ज्यादा वक्त अदालतों की पेशी में ही गुजरने लगा है. ताज़ा मामला कड़कड़डूमा स्थित मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत का सामने आया है. जिसमे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के खिलाफ एक आपराधिक मानहानि मामले में आरोप तय करने के लिए 23 अगस्त की तारीख तय की गई है.
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उल्लेखनीय है कि 2 अगस्त को वकील सुरेंद्र कुमार शर्मा द्वारा दायर आपराधिक मानहानि मामले में आरोप तय करने का आदेश दिया था. अदालत ने आरोपी व्यक्तियों की दलीलों में कोई दम नहीं और उसने उनके खिलाफ सीआरपीसी के तहत आरोप तय करना निश्चित किया. मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट प्रांजल अनेजा की अदालत को मंगलवार को आरोप तय किए जाने थे, मगर संबंधित न्यायिक अधिकारी के अवकाश पर होने से सुनवाई टल गई.इस मामले में केजरीवाल और सिसोदिया ने मंगलवार से शुरू हो रहे विधानसभा के सत्र में हिस्सा लेने के कारण पेशी से छूट मांगी थी , जबकि यादव अदालत में उपस्थित थे.
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बता दें कि वकील शर्मा ने आरोप लगाया था कि वर्ष 2013 में आप कार्यकर्ताओं ने उनसे संपर्क कर कहा था कि अरविंद केजरीवाल उनके सामाजिक कार्यों से प्रसन्न हैं और उन्हें पार्टी की टिकट पर दिल्ली विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए कहा है. मनीष सिसोदिया और योगेंद्र यादव ने कहा था कि आप की राजनीतिक मामलों की समिति ने उन्हें टिकट देने का फैसला लिया है, जिसके बाद शर्मा ने चुनाव लड़ने के लिए आवेदन पत्र भरा था. लेकिन बाद में उन्हें पार्टी का टिकट नहीं मिला था. इससे उनकी मानहानि हुई थी.