नई दिल्ली (एजेंसी) । इरोस इंटरनेशनल मीडिया लिमिटेड के कानून प्रमुख आर. एम. अजीम ने कहा कि फिल्म ‘गलियों की रासलीला : राम लीला’ के प्रदर्शन पर किसी तरह का रोक या प्रतिबंध नहीं लगा है। इरोस फिल्म ‘राम लीला’ के सह निर्माता और वितरक हैं। जीम ने एक बयान में कहा ‘‘फिल्म को सिनेमेटोग्राफ अधिनियम 1952 के तहत केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड से प्रदर्शन की मंजूरी मिल चुकी है। फिल्म की प्रतियां बिना किसी अवरोध के दुनियाभर में प्रदर्शित और वितरित की जा सकती हैं।’’ दिल्ली में प्रभु समाज धार्मिक राम लीला समिति द्वारा फिल्म पर मुकदमा दर्ज किए जाने के बाद दिल्ली की एक अदालत ने अभिनेता रणवीर सिंह और अभिनेत्री दीपिका पादुकोण अभिनीत ‘राम लीला’ के प्रदर्शन पर रोक लगा दी थी। समिति का आरोप था कि फिल्म हिंदू समुदाय की धार्मिक भावनाओं पर चोट करती है और फिल्म में अश्लीलता और हिंसा दिखाई गई है। लेकिन अजीम का कहना है कि अदालत ने फिल्म के निर्देशक फिल्मकार संजय लीला भंसाली के खिलाफ दायर मुकदमा रद्द कर दिया है और फिल्म अपने निर्धारित समय पर शुक्रवार को प्रदर्शित होगी।