कोयला ब्लाक आवंटन घोटाला
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने कोयला ब्लाक आवंटन घोटाला मामले से केन्द्रीय जांच ब्यूरो के निदेशक रंजीत सिन्हा को अलग रखने संबंधी गैर सरकारी संगठन कामन काज की याचिका पर मंगलवार को सिन्हा से जवाब तलब किया। मुख्य न्यायाधीश आरएम लोढ़ा की अध्यक्षता वाली उच्चस्तरीय खंडपीठ ने कामन काज के वकील प्रशांत भूषण की दलीलें सुनने के बाद सिन्हा को नोटिस जारी करके जवाब देने का कहा है। न्यायालय ने सिन्हा को 19 सितंबर तक अपना जवाब देने का निर्देश दिया है। गौरतलब है कि कामन काज ने सिन्हा पर आरोप लगाया है कि कोयला ब्लाक आवंटन के आरोपियों का उनसे मिलना जुलना है और उनके सरकारी आवास पर आना जाना भी है। इसी खंडपीठ में कोयला ब्लाक आवंटन को निरस्त करने संबंधी याचिका की सुनवाई फिलहाल जारी है।